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कोर्ट ने एनआरआई महिला और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी करार दिया, 7 को सुनाई जाएगी सजा - murder of nri man in shahjahanpur

शाहजहांपुर में आज कोर्ट ने एनआरआई शख्स (Murder Of NRI Man In Shahjahanpur) की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया. दोनों को 7 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 5, 2023, 8:22 PM IST

कोर्ट ने एनआरआई महिला और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी करार दिया

शाहजहांपुर: 2016 में हुए एनआरआई की हत्या के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने एनआरआई पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी करार दिया है. एनआरआई महिला ने ब्रिटेन से इंडिया लाकर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी. दोनों की सजा का ऐलान 7 अक्टूबर 2023 को होगा. फिलहाल, कोर्ट से दोनों एनआरआई महिला और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया गया. घटना 1 सितंबर 2016 की है.

थाना बंडा क्षेत्र के बसंतापुर गांव के बाहर फार्म हाउस में एनआरआई सुखजीत सिंह की खून से लथपथ लाश मिली थी. इसके अलावा दो पालतू कुत्तों को भी जहर देकर मारा गया था. पुलिस ने एनआरआई की हत्या के आरोप में उसकी एनआरआई पत्नी रमनदीप कौर और उसके प्रेमी गुरप्रीत उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया था. इसके बाद जेल भेज दिया गया था.

मृतक एनआरआई सुखजीत सिंह और उसकी पत्नी रमनदीप कौर ब्रिटिश नागरिक थे. रमनदीप कौर का ब्रिटेन में ही गुरप्रीत से प्रेम प्रसंग चल रहा था. रमनदीप ने साजिश के तहत ब्रिटिश से इंडिया लाकर अपने पति सुखजीत सिंह की हत्या की थी. ट्रायल के बाद आज अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने एनआरआई महिला और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया. दोषी करार होते ही मृतक सुखजीत सिंह की मां अंश कौर ने कोर्ट को शुक्रिया कहा. उनका कहना है कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है कि दो दिन बाद यानी 7 अक्टूबर को कोर्ट उसके बेटे की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को फांसी की सजा देगी.

अंश कौर का कहना है कि उनके बेटे की निर्मल हत्या कर दी गई थी. इससे वह बहुत आहत हुई थीं. आज उनके बेटे की पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या में दोषी करार दिया गया है. इसके बाद उन्हें सुकून मिला है. उनका यह भी कहना है कि उनके बेटे के हत्यारों को फांसी दी जाए. यही उनकी इच्छा है. उसी दिन उनको उनके बेटे की हत्या का न्याय मिलेगा.

यह भी पढ़ें: माफिया अतीक का चौथे नंबर का बेटा हुआ बालिग, 10 अक्टूबर की सुनवाई में तय होगा आगे का भविष्य

कोर्ट ने एनआरआई महिला और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी करार दिया

शाहजहांपुर: 2016 में हुए एनआरआई की हत्या के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने एनआरआई पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी करार दिया है. एनआरआई महिला ने ब्रिटेन से इंडिया लाकर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी. दोनों की सजा का ऐलान 7 अक्टूबर 2023 को होगा. फिलहाल, कोर्ट से दोनों एनआरआई महिला और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया गया. घटना 1 सितंबर 2016 की है.

थाना बंडा क्षेत्र के बसंतापुर गांव के बाहर फार्म हाउस में एनआरआई सुखजीत सिंह की खून से लथपथ लाश मिली थी. इसके अलावा दो पालतू कुत्तों को भी जहर देकर मारा गया था. पुलिस ने एनआरआई की हत्या के आरोप में उसकी एनआरआई पत्नी रमनदीप कौर और उसके प्रेमी गुरप्रीत उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया था. इसके बाद जेल भेज दिया गया था.

मृतक एनआरआई सुखजीत सिंह और उसकी पत्नी रमनदीप कौर ब्रिटिश नागरिक थे. रमनदीप कौर का ब्रिटेन में ही गुरप्रीत से प्रेम प्रसंग चल रहा था. रमनदीप ने साजिश के तहत ब्रिटिश से इंडिया लाकर अपने पति सुखजीत सिंह की हत्या की थी. ट्रायल के बाद आज अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने एनआरआई महिला और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया. दोषी करार होते ही मृतक सुखजीत सिंह की मां अंश कौर ने कोर्ट को शुक्रिया कहा. उनका कहना है कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है कि दो दिन बाद यानी 7 अक्टूबर को कोर्ट उसके बेटे की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को फांसी की सजा देगी.

अंश कौर का कहना है कि उनके बेटे की निर्मल हत्या कर दी गई थी. इससे वह बहुत आहत हुई थीं. आज उनके बेटे की पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या में दोषी करार दिया गया है. इसके बाद उन्हें सुकून मिला है. उनका यह भी कहना है कि उनके बेटे के हत्यारों को फांसी दी जाए. यही उनकी इच्छा है. उसी दिन उनको उनके बेटे की हत्या का न्याय मिलेगा.

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