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बिजली चोरी में FIR-1.91 करोड़ रुपये जुर्माने का मामला; सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बिजली विभाग से मांगी 15 दिन की मोहलत - SAMBHAL NEWS

सांसद को 7 फरवरी को देना था नोटिस का जवाब, बिजली विभाग ने फिर दिया 15 दिन समय

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 7, 2025, 7:08 PM IST

संभल: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में दर्ज FIR और 1.91 करोड़ रुपए के जुर्माने को लेकर दिए गए नोटिस के मामले में बिजली विभाग से 15 दिन का समय मांगा गया है. बिजली विभाग ने सांसद को समय देने की बात कही है.

बता दें कि बीते साल 17 दिसंबर को संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास पर बिजली विभाग की टीम ने स्मार्ट मीटर लगाया था, जबकि 19 दिसंबर को बिजली विभाग ने उनके घर का बिजली लोड चेक किया था, जिस पर पाया कि सपा सांसद के घर पर 4 किलोवाट के कनेक्शन पर 16 किलोवाट से अधिक का लोड है. यही नहीं, सांसद के मीटर की MRI रिपोर्ट में बिजली का बिल शून्य दिखाई दिया.

इस मामले में बिजली विभाग की ओर से सपा सांसद पर बिजली चोरी करने के आरोप में FIR दर्ज कराई गई. साथ ही उन पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया. इसके बाद जुर्माना जमा करने के लिए बिजली विभाग ने सपा सांसद के घर पर पत्र भेजा. जिस पर सपा सांसद की ओर से दावा किया गया कि उनके घर पर सोलर पैनल लगा हुआ है. जिसके चलते उनके घर बिजली की खपत कम है, लेकिन सपा सांसद के जवाब से बिजली विभाग संतुष्ट नहीं हुआ. जिस पर बिजली विभाग की ओर से सांसद को नोटिस जारी किया गया. सांसद को पहला नोटिस जनवरी माह में दिया गया था, जिसका संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें दूसरा नोटिस दिया गया. इस नोटिस में उन्हें 7 फरवरी तक अपना जवाब देना था.

शुक्रवार को सांसद की ओर से नोटिस के जवाब में समय मांगा गया. इस मामले में बिजली विभाग के XEN नवीन गौतम ने बताया कि 7 तारीख तक का उनका टाइम था. उनको अपना जवाब देना था या अपीयर होना था. कल ही उनका लेटर रिसीव हुआ था. किसी कारण वश वो अभी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं. उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है. कहा कि सांसद को एक नोटिस जनवरी में गया था. जबकि उनका एक लेटर अब आया है. सांसद ने 15 दिन का समय मांगा है तो 15 दिन का समय उन्हें दिया जा रहा है.

यह भी पढ़ें : संभल में शिवलिंग प्रकट होने का दावा, भक्ति में डूबे ग्रामीण, 24 घंटे कीर्तन-भजन, CM योगी से की मंदिर की मांग - SAMBHAL NEWS

संभल: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में दर्ज FIR और 1.91 करोड़ रुपए के जुर्माने को लेकर दिए गए नोटिस के मामले में बिजली विभाग से 15 दिन का समय मांगा गया है. बिजली विभाग ने सांसद को समय देने की बात कही है.

बता दें कि बीते साल 17 दिसंबर को संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास पर बिजली विभाग की टीम ने स्मार्ट मीटर लगाया था, जबकि 19 दिसंबर को बिजली विभाग ने उनके घर का बिजली लोड चेक किया था, जिस पर पाया कि सपा सांसद के घर पर 4 किलोवाट के कनेक्शन पर 16 किलोवाट से अधिक का लोड है. यही नहीं, सांसद के मीटर की MRI रिपोर्ट में बिजली का बिल शून्य दिखाई दिया.

इस मामले में बिजली विभाग की ओर से सपा सांसद पर बिजली चोरी करने के आरोप में FIR दर्ज कराई गई. साथ ही उन पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया. इसके बाद जुर्माना जमा करने के लिए बिजली विभाग ने सपा सांसद के घर पर पत्र भेजा. जिस पर सपा सांसद की ओर से दावा किया गया कि उनके घर पर सोलर पैनल लगा हुआ है. जिसके चलते उनके घर बिजली की खपत कम है, लेकिन सपा सांसद के जवाब से बिजली विभाग संतुष्ट नहीं हुआ. जिस पर बिजली विभाग की ओर से सांसद को नोटिस जारी किया गया. सांसद को पहला नोटिस जनवरी माह में दिया गया था, जिसका संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें दूसरा नोटिस दिया गया. इस नोटिस में उन्हें 7 फरवरी तक अपना जवाब देना था.

शुक्रवार को सांसद की ओर से नोटिस के जवाब में समय मांगा गया. इस मामले में बिजली विभाग के XEN नवीन गौतम ने बताया कि 7 तारीख तक का उनका टाइम था. उनको अपना जवाब देना था या अपीयर होना था. कल ही उनका लेटर रिसीव हुआ था. किसी कारण वश वो अभी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं. उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है. कहा कि सांसद को एक नोटिस जनवरी में गया था. जबकि उनका एक लेटर अब आया है. सांसद ने 15 दिन का समय मांगा है तो 15 दिन का समय उन्हें दिया जा रहा है.

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