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प्रयागराज: स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में हाईकोर्ट ने एसआईटी से मांगा हलफनामा - इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में एसआईटी से हलफनामा मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 11 दिसम्बर को होगी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Dec 4, 2019, 7:41 PM IST

Updated : Sep 4, 2020, 3:10 PM IST

प्रयागराज: पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम छात्रा द्वारा यौन उत्पीड़न व दुराचार के आरोपों की जांच कर रही एसआईटी से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरक हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता द्वारा नई दिल्ली के लोधी थाने में की गई शिकायत की जांच की गई है या नहीं. यदि जांच की गई है तो किस प्रकार से की गई है.

स्वामी चिन्मयानंद पर पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने नहाते समय पीड़िता का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और कई बार दुराचार किया. एसआईटी ने हलफनामा दाखिल किया, इस पर कोर्ट ने पीड़िता के वकील से जवाबी हलफनामा मांगा है. याचिका की सुनवाई 11 दिसंबर को होगी.

ये भी पढ़ें: प्रयागराज: देश-दुनिया में मशहूर इलाहाबादी अमरूद, जानिए क्या है इसकी खास बात

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति वी.के.श्रीवास्तव की खंडपीठ एसआईटी जांच की निगरानी कर रही है, जिसको लेकर कोर्ट ने एसआईटी से जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी थी. याचिका पर पीड़िता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने तो स्वामी चिन्मयानंद का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार और शासकीय अधिवक्ता एस.के.पाल ने रखा.

प्रयागराज: पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम छात्रा द्वारा यौन उत्पीड़न व दुराचार के आरोपों की जांच कर रही एसआईटी से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरक हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता द्वारा नई दिल्ली के लोधी थाने में की गई शिकायत की जांच की गई है या नहीं. यदि जांच की गई है तो किस प्रकार से की गई है.

स्वामी चिन्मयानंद पर पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने नहाते समय पीड़िता का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और कई बार दुराचार किया. एसआईटी ने हलफनामा दाखिल किया, इस पर कोर्ट ने पीड़िता के वकील से जवाबी हलफनामा मांगा है. याचिका की सुनवाई 11 दिसंबर को होगी.

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति वी.के.श्रीवास्तव की खंडपीठ एसआईटी जांच की निगरानी कर रही है, जिसको लेकर कोर्ट ने एसआईटी से जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी थी. याचिका पर पीड़िता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने तो स्वामी चिन्मयानंद का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार और शासकीय अधिवक्ता एस.के.पाल ने रखा.

स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण-

कोर्ट ने एस आई टी से मांगा हलफ़नामा, 
पीड़िता की लोधी थाने में दर्ज शिकायत की किस तरह से की जांच 
सुनवाई 11दिसम्बर को

प्रयागराज 4 दिसंबर।
 स्वामी चिन्मयानंद पर एल एल एम छात्रा द्वारा यौन उत्पीड़न व दुराचार के आरोपों की जांच कर रही एस आई टी  से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरक  हलफनामा मांगा है।
 कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता द्वारा नई दिल्ली के लोधी थाने में की गई शिकायत की जांच की गई है या नहीं। यदि जांच की गई है तो किस प्रकार से की गई है। स्वामी चिन्मयानंद पर  पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने नहाते समय पीड़िता का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और कई बार दुराचार किया।
 एस आई टी ने  हलफनामा दाखिल किया , इस पर कोर्ट ने पीड़िता के वकील से जवाबी हलफनामा मांगा है ।याचिका की सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
 सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा तथा न्यायमूर्ति वी के श्रीवास्तव की खंडपीठ एसआईटी जांच की मानिटरिंग कर रही है ।जिसको लेकर कोर्ट ने एसआईटी से जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी थी। याचिका पर  पीड़िता के वरिष्ठ  अधिवक्ता रवि किरण जैन, स्वामी के वरिष्ठ  अधिवक्ता दिलीप कुमार, शासकीय अधिवक्ता एस के पाल ने पक्ष रखा।
Last Updated : Sep 4, 2020, 3:10 PM IST
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