ETV Bharat / state

विधायक विजय मिश्रा की बहू को राहत, अंतरिम जमानत की बढ़ी तिथि

author img

By

Published : Dec 26, 2020, 11:15 AM IST

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में विधायक विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा पर जमीन कब्जाने का आरोप है. इस मामले में उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है. वहीं सुनवाई पूरी न होने के चलते जिला जज ने उनकी गिरफ्तारी पर दो जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है.

भदोही जिला न्यायालय
भदोही जिला न्यायालय

भदोही: बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा के अंतरिम जमानत की अवधि 2 जनवरी तक बढ़ा दी गई है. सुनवाई पूरी न होने के कारण जिला जज ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 2 जनवरी तक के लिए रोक दी है. अब उनकी गिरफ्तारी 2 जनवरी तक नहीं की जा सकती है. बता दें कि जमीन कब्जाने के मामले में पुलिस विवेचना में विधायक की बहू का नाम भी शामिल किया गया था.

गोपीगंज थाना क्षेत्र के धनापुर गांव में विधायक विजय मिश्रा का निवास है. विधायक के ही रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने 4 अगस्त को गोपीगंज थाने में विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें उनकी पत्नी बहू और बेटा विष्णु मिश्रा शामिल थे. उनके खिलाफ मकान कब्जा करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया था. अन्य संपत्ति भी गलत तरीके से अपने बेटे के नाम पर वसीयत कराने के प्रयास और उनकी फर्म को अवैध ढंग से कब्जा करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में विधायक अभी आगरा जेल में बंद हैं, जबकि एमएलसी पत्नी जमानत पर हैं. उनका पुत्र विष्णु मिश्रा अभी तक फरार चल रहा है.

विवेचना के दौरान उनकी बहु रूपा मिश्रा का भी नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने उनकी बहू के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दी था, जिसकी सुनवाई पूरी न होने के कारण जिला जज अनिल कुमार ने उनकी गिरफ्तारी पर 2 जनवरी तक रोक लगा दी है.

भदोही: बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा के अंतरिम जमानत की अवधि 2 जनवरी तक बढ़ा दी गई है. सुनवाई पूरी न होने के कारण जिला जज ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 2 जनवरी तक के लिए रोक दी है. अब उनकी गिरफ्तारी 2 जनवरी तक नहीं की जा सकती है. बता दें कि जमीन कब्जाने के मामले में पुलिस विवेचना में विधायक की बहू का नाम भी शामिल किया गया था.

गोपीगंज थाना क्षेत्र के धनापुर गांव में विधायक विजय मिश्रा का निवास है. विधायक के ही रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने 4 अगस्त को गोपीगंज थाने में विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें उनकी पत्नी बहू और बेटा विष्णु मिश्रा शामिल थे. उनके खिलाफ मकान कब्जा करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया था. अन्य संपत्ति भी गलत तरीके से अपने बेटे के नाम पर वसीयत कराने के प्रयास और उनकी फर्म को अवैध ढंग से कब्जा करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में विधायक अभी आगरा जेल में बंद हैं, जबकि एमएलसी पत्नी जमानत पर हैं. उनका पुत्र विष्णु मिश्रा अभी तक फरार चल रहा है.

विवेचना के दौरान उनकी बहु रूपा मिश्रा का भी नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने उनकी बहू के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दी था, जिसकी सुनवाई पूरी न होने के कारण जिला जज अनिल कुमार ने उनकी गिरफ्तारी पर 2 जनवरी तक रोक लगा दी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.