संतकबीरनगर : जिले के महुली थाना क्षेत्र के तरयापार गांव में फोन पर पत्नी को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है. आरोप है कि पति के कहने पर ससुरालियों ने महिला की पिटाई की. इसके बाद उसे घर से निकाल दिया. पीड़िता ने एडीजी गोरखपुर से मामले की शिकायत की थी. एडीजी के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.
महिला ने एडीजी से की थी शिकायत : महुली थाना प्रभारी भगवान सिंह बताया कि महुली थाना क्षेत्र के तरयापार गांव निवासी जरीना खातून पत्नी एखलाक अहमद ने एडीजी गोरखपुर से शिकायत की थी. आरोप लगाया था कि वह वर्तमान में गोरखपुर जनपद के हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के कड़सहरा गांव में पिता इजहार के यहां रह रही है. उसका निकाह 28 मार्च 2019 को तरयापार गांव निवासी एखलाक अहमद पुत्र ताज मोहम्मद के साथ हुआ था. निकाह के समय पति एखलाक ने बतौर मेहर 10 हजार 786 रुपया उसे दिया था. मायके वालों ने एक मोटरसाइकिल, 50 हजार नकद, एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी व अन्य घरेलू सामान दिया था.
दहेज से संतुष्ट नहीं ससुराली : महिला का आरोप है कि दहेज से पति एखलाक अहमद और उसके परिवार के लोग संतुष्ट नहीं थे. मायके से कम दहेज लाने की बात कहते हुए वे उसे ताने देते थे. इसके अलावा गालियां देने के साथ उसके साथ मारपीट भी करते थे. निकाह के बाद उसे एक बेटा हुआ. वह अब तीन साल का है. महिला ने आरोप लगाया कि पति एखलाक अहमद लुधियाना में सिलाई का काम करता है. एखलाक ने 18 मई 2023 को मोबाइल फोन पर उसे तीन बार तलाक बोल दिया. इसके बाद उससे वैवाहिक रिश्ता समाप्त कर लिया. पति के कहने पर उसके ससुर ताज मोहम्मद, सास सैमुन्निशा, देवर अमान व ननद मुसर्रत जहां ने उसकी पिटाई की. ससुराल वाले जबरदस्ती एक सादे पेपर पर उसके पिता का हस्ताक्षर करा कर अपने घर से भगा दिया. महुली थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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