सहारनपुर : पूर्व मंत्री और सपा एमएलसी साहब सिंह सैनी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. पत्नी सुमित्रा सैनी से चल रहे विवाद में अदालत ने पीड़िता को मंत्री की पत्नी माना है. अदालत ने साहब सिंह सैनी की पत्नी को इंसाफ देते हुए 15 हजार रुपये मासिक खर्च और 50 हजार रुपये पैरवी के लिए वकील का खर्च दिलाने के आदेश दिए हैं. वहीं लंबी लड़ाई के बाद न्याय मिलने पर पीड़िता ने अदालत का धन्यवाद किया है.
- उनके वकील ने बताया कि साहब सिंह सैनी पत्नी सुमित्रा सैनी के साथ चल रहे विवाद के बाद उसे छोड़कर बिना तलाक दिए दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं.
- एडीजे अनामिका चौहान ने मामले की सुनवाई करते हुए पीड़िता के हक में फैसला सुनाया और सुमित्रा सैनी को सपा मंत्री की पत्नी माना है.
- सपा एमएलसी साहब सिंह सैनी की पहली पत्नी सुमित्रा सैनी के मुताबिक उनकी शादी करीब 44 साल पहले हुई थी.
- कुछ सालों बाद साहब सिंह सैनी सुमित्रा और बच्चों को छोड़ कर दूसरी महिला के साथ रहने लगे.
- जब सुमित्रा ने इसका विरोध किया तो नेता ने सुमित्रा को घर से निकाल दिया.
- इसके बाद कोर्ट ने साहब सिंह सैनी के तरफ से पीड़िता को तीन हजार रुपये बतौर मासिक खर्चा देने के आदेश दिए थे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई खर्चा नहीं दिया.
- साहब सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के राजनीतिक शिष्य रहे हैं. वह उत्तराखंड के लालढांग विधानसभा सीट समेत कई जगहों से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं.
- वहीं उत्तर प्रदेश में आकर साहब सिंह सैनी सपा में शामिल हो गए. 2012 में सपा की सरकार आने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साहब सिंह सैनी को बीज निगम का चेयरमैन बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया.