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सहारनपुर : सपा एमएलसी साहब सिंह सैनी की पत्नी को सालों बाद मिला इंसाफ

पत्नी संग चल रहे विवाद में कोर्ट ने सुमित्रा सैनी को एमएलसी साहब सिंह सैनी की पत्नी माना है. इंसाफ देते हुए कोर्ट ने पत्नी को 15 हजार रुपये मासिक खर्च और 50 हजार रुपये पैरवी के लिए वकील का खर्च दिलाने के आदेश दिए हैं. साहब सिंह सैनी की शादी 44 साल पहले सुमित्रा सैनी से हुई थी.

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Published : May 10, 2019, 9:21 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:21 PM IST

कोर्ट ने पत्नी मान सपा मंत्री को दिए मासिक खर्च देने के आदेश.

सहारनपुर : पूर्व मंत्री और सपा एमएलसी साहब सिंह सैनी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. पत्नी सुमित्रा सैनी से चल रहे विवाद में अदालत ने पीड़िता को मंत्री की पत्नी माना है. अदालत ने साहब सिंह सैनी की पत्नी को इंसाफ देते हुए 15 हजार रुपये मासिक खर्च और 50 हजार रुपये पैरवी के लिए वकील का खर्च दिलाने के आदेश दिए हैं. वहीं लंबी लड़ाई के बाद न्याय मिलने पर पीड़िता ने अदालत का धन्यवाद किया है.

कोर्ट ने सपा मंत्री को दिए मासिक खर्च देने के आदेश.
  • उनके वकील ने बताया कि साहब सिंह सैनी पत्नी सुमित्रा सैनी के साथ चल रहे विवाद के बाद उसे छोड़कर बिना तलाक दिए दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं.
  • एडीजे अनामिका चौहान ने मामले की सुनवाई करते हुए पीड़िता के हक में फैसला सुनाया और सुमित्रा सैनी को सपा मंत्री की पत्नी माना है.
  • सपा एमएलसी साहब सिंह सैनी की पहली पत्नी सुमित्रा सैनी के मुताबिक उनकी शादी करीब 4​4 साल पहले हुई थी.
  • कुछ सालों बाद साहब सिंह सैनी सुमित्रा और बच्चों को छोड़ कर दूसरी महिला के साथ रहने लगे.
  • जब सुमित्रा ने इसका विरोध किया तो नेता ने सुमित्रा को घर से निकाल दिया.
  • इसके बाद कोर्ट ने साहब सिंह सैनी के तरफ से पीड़िता को तीन हजार रुपये बतौर मासिक खर्चा देने के आदेश दिए थे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई खर्चा नहीं दिया.
  • साहब सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के राजनीतिक शिष्य रहे हैं. वह उत्तराखंड के लालढांग विधानसभा सीट समेत कई जगहों से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं.
  • वहीं उत्तर प्रदेश में आकर साहब सिंह सैनी सपा में शामिल हो गए. 2012 में सपा की सरकार आने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साहब सिंह सैनी को बीज निगम का चेयरमैन बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया.

सहारनपुर : पूर्व मंत्री और सपा एमएलसी साहब सिंह सैनी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. पत्नी सुमित्रा सैनी से चल रहे विवाद में अदालत ने पीड़िता को मंत्री की पत्नी माना है. अदालत ने साहब सिंह सैनी की पत्नी को इंसाफ देते हुए 15 हजार रुपये मासिक खर्च और 50 हजार रुपये पैरवी के लिए वकील का खर्च दिलाने के आदेश दिए हैं. वहीं लंबी लड़ाई के बाद न्याय मिलने पर पीड़िता ने अदालत का धन्यवाद किया है.

कोर्ट ने सपा मंत्री को दिए मासिक खर्च देने के आदेश.
  • उनके वकील ने बताया कि साहब सिंह सैनी पत्नी सुमित्रा सैनी के साथ चल रहे विवाद के बाद उसे छोड़कर बिना तलाक दिए दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं.
  • एडीजे अनामिका चौहान ने मामले की सुनवाई करते हुए पीड़िता के हक में फैसला सुनाया और सुमित्रा सैनी को सपा मंत्री की पत्नी माना है.
  • सपा एमएलसी साहब सिंह सैनी की पहली पत्नी सुमित्रा सैनी के मुताबिक उनकी शादी करीब 4​4 साल पहले हुई थी.
  • कुछ सालों बाद साहब सिंह सैनी सुमित्रा और बच्चों को छोड़ कर दूसरी महिला के साथ रहने लगे.
  • जब सुमित्रा ने इसका विरोध किया तो नेता ने सुमित्रा को घर से निकाल दिया.
  • इसके बाद कोर्ट ने साहब सिंह सैनी के तरफ से पीड़िता को तीन हजार रुपये बतौर मासिक खर्चा देने के आदेश दिए थे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई खर्चा नहीं दिया.
  • साहब सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के राजनीतिक शिष्य रहे हैं. वह उत्तराखंड के लालढांग विधानसभा सीट समेत कई जगहों से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं.
  • वहीं उत्तर प्रदेश में आकर साहब सिंह सैनी सपा में शामिल हो गए. 2012 में सपा की सरकार आने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साहब सिंह सैनी को बीज निगम का चेयरमैन बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया.
Intro:नोट : कुछ त्रुटि में सुधार के करके यह स्टोरी दोबारा भेजी है

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सहारनपुर : पूर्व मंत्री एवं सपा एमएलसी साहब सिंह सैनी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पत्नी से चल रहे विवाद में अदालत ने जहां पीड़िता को मंत्री की पत्नी माना है वहीं पीड़िता को करीब 35 साल बाद इंसाफ की उम्मीद जगी है। अदालत ने मंत्री साहब सिंह सैनी की पत्नी को इंसाफ देते हुए 15 हजार रुपये मासिक खर्च और 50 हजार रुपये पैरवी के लिए वकील का खर्च दिलाने के आदेश दिए है। लंबी लड़ाई के बाद मिले न्याय पर पीड़िता ने न सिर्फ अदालत का धन्यवाद किया है बल्कि अपना हक मिलने की उम्मीद जताई है। वही उनके वकील ने बताया कि सपा एमएलसी साहब सिंह सैनी अपनी पत्नी सुमित्रा सैनी के साथ साथ चल रहे विवाद में उसे छोड़कर बिना तलाक दिए दूसरी पत्नी रखे हुए है। एडीजे अनामिका चौहान ने मामले की सुनवाई करते हुए पीड़िता के हक में फैसला सुनाया और सुमित्रा सैनी को सपा मंत्री की पत्नी माना है।

 


Body:VO 1 - सपा एमएलसी साहब सिंह सैनी की पहली पत्नी सुमित्रा सैनी के मुताबिक उनकी शादी करीब 4​4 साल पहले हुयी थी। जिसके बाद उनके तीन बेटे भी हुए लेकिन कुछ सालो बाद साहब सिंह सैनी सुमित्रा और अपने बच्चो को छोड़ कर दूसरी महिला के साथ रहने लगे। जब सुमित्रा ने नेता जी का विरोध किया तो नेता जी ने सुमित्रा को घर से निकाल दिया। उसके बाद सुमित्रा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ​तो ​कोर्ट ने नेता जी को 3 हजार रूपये बतौर मासिक खर्चा देने के आदेश दिए थे लेकिन नेता जी ने आज तक न तो कोई खर्चा दिया और न ही अपनी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सेदारी दी। सुमित्रा सैनी ने घरो में झाड़ू पोंछा कर अपने बच्चो को पालन पोषण किया साथ ही अपने हक़ की लड़ाई लड़ी लेकिन नेता जी के रसूख के चलते उसे निराशा ही हाथ लगी। लेकिन अब सालो बाद एडीजे अनामिका की अदालत से उसे एक बार फिर न्याय मिला और साहब सिंह सैनी को 15 हजार रुपये मासिक खर्च एवं 50 हजार रुपये पैरवी खर्च देने के आदेश दिए है। जिसके चलते सुमित्रा सैनी ने अदालत का धन्यवाद किया है।

बाईट - सुमित्रा सैनी ( पीड़िता )

VO 2 - आपको बता दे साहब सिंह सैनी पूर्व मुख्य मंत्री एनडी तिवारी के राजीतिक शिष्य रहे है। जिसके चलते वे उत्तराखंड के लालढांग विधान सभा सीट समेत कई जगहों से विधायकी का चुनाव लड़े लेकिन कही से भी सफलता नही मिली। उत्तर प्रदेश में आकर साहब सिंह सैनी सपा में शामिल हो गए और 2012 में सपा की सरकार आने पर मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने साहब सिंह सैनी को बीज निगम का चैयरमैन बनाकर केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया दिया। लेकिन किन्ही कारणों के चलते मुख्य मंत्री ने उनसे निगम वापस ले लिया था। बावजूद इसके मुलायम सिंह यादव ने साहब सिंह सैनी को एमएलसी बनाने का फैसला लिया। इस दौरान एमएलसी के नामांकन करते वक़्त साहब सिंह सैनी ने अपनी संम्पति का जो ब्यौरा दिया उसमे शपथ पत्र देकर अपनी पत्नी के नाम पर करोडो रूपये की संम्पति दिखाई। जबकि उसकी पत्नी सुमित्रा सैनी के पास फूटी कोडी भी नहीं है। जो घर से बेघर होकर दूसरे घरो में झाड़ू पोंछा लगाकर अपना पेट पालने को मजबूर है। इतना ही नहीं उसके दो बेटे भी मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पाल रहे है। इतना ही नही सालो से अपने हक़ की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे है। आरोप है कि साहब सिंह सैनी ने उन्हें तलाक दिए बिना ही किसी महिला से शादी कर ली है। सुमित्रा सैनी के वकील हंस पुंडीर ने बताया कि साहब सिंह सैनी की पत्नी ने एडीजे सहारनपुर के यहां मासिक खर्च के याचिका दर्ज की थी। पीड़िता की सुनवाई के बाद एडीजे अनामिका चौहान ने मासिक खर्च के लिए 15 हजार रुपये और पैरवी के लिए 50 हजार रुपये देने के आदेश दिए है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एमएलसी साहब सिंह सैनी अदालत के इस फैसले को कितनी तवज्जो देते है या फिर पहले की तरह ही पीड़ित पत्नी को खर्च देने से इनकार करते है।

बाईट - हंस पुंडीर ( सुमित्रा सैनी के वकील )


Conclusion:रोशन लाल सैनी
सहारनपुर
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Last Updated : Sep 17, 2020, 4:21 PM IST
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