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सहारनपुर: मास्क न पहनने पर महामारी एक्ट के तहत दर्ज होगा मुकदमा

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Published : May 21, 2020, 3:07 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:22 PM IST

उत्तर प्रदेश कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है. इसको रोकने के लिए सहारनपुर में फेस मास्क लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है. इसका पालन न करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

mask will be compulsory in saharanpur
सहारनपुर में मास्क ने लगाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

सहारनपुर: जिले में संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. मास्क न पहनने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है. सार्वजनिक स्थानों और रोड पर बिना मास्क के पकड़े जाने पर महामारी एक्ट की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा कि फेस मास्क लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है. इससे न सिर्फ कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, बल्कि एक-दूसरे को संक्रमण से भी बचाया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने वाला महामारी अधिनियम के तहत वायरस फैलाने का आरोपी माना जायेगा, इसलिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. बिना मास्क के पकड़े जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

सहारनपुर: जिले में संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. मास्क न पहनने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है. सार्वजनिक स्थानों और रोड पर बिना मास्क के पकड़े जाने पर महामारी एक्ट की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा कि फेस मास्क लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है. इससे न सिर्फ कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, बल्कि एक-दूसरे को संक्रमण से भी बचाया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने वाला महामारी अधिनियम के तहत वायरस फैलाने का आरोपी माना जायेगा, इसलिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. बिना मास्क के पकड़े जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Sep 17, 2020, 4:22 PM IST
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