सहारनपुर: दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर चले बुलडोजर के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए याचिका दाखिल की थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इलाके में यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. साथ ही कहा गया कि वहां फिलहाल किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं होगी. वहीं, सर्वोच्च कोर्ट के एमसीडी की कार्रवाई पर रोक के फैसले का स्वागत करते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्टे दिया और अब हम अच्छे से अच्छा वकील करके इस पर बहस करेंगे.
खैर, इस समय पूरा देश बेचैन है. ऐसे में हमें उम्मीद है कि जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुकून देने वाला फैसला देगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में गरीबों के साथ हुए अन्याय को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां कोर्ट ने समस्या की गंभीरता को समझते हुए एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ हमें स्टे दिया है. खैर, अब हम इस मामले में बहस के लिए अच्छे से अच्छा वकील उतारेंगे.
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वहीं, उन्होंने कहा कि देश में अमन-चैन और भाईचारे को कायम करने को कोर्ट की ओर से जो भी फैसला आएगा, उसका हम तहेदिल से स्वागत करेंगे. लेकिन हमें यकीन है कि कोर्ट से सुकून देने वाला फैसला ही आएगा.
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