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सपा MLA नाहिद हसन को 10 माह बाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

यूपी के शामली में कैराना विधानसभा सीट से सपा विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. वह गैंगस्टर के मामले में करीब साढ़े दस माह से जेल में बंद चल रहे हैं. अब विधायक की शीघ्र ही जेल से रिहाई हो जाएगी.

सपा MLA नाहिद हसन
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Published : Nov 30, 2022, 7:54 PM IST

Updated : Nov 30, 2022, 10:26 PM IST

शामली/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली जिले की कैराना सीट से सपा विधायक नाहिद हसन को बड़ी राहत देते हुए गैंगस्टर मामले में उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने नाहिद हसन की बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने दिया है.

सपा विधायक नाहिद हसन को यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी महीने में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उनके खिलाफ कैराना थाने में ही पिछले साल गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. कई दूसरे मामलों में उन्हें हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है लेकिन गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने के कारण वह जेल में थे. नाहिद हसन इन दिनों चित्रकूट जेल में बंद है. जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान नाहिद हसन के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि याची कैंसर की बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित हैं. उनकी बीमारी थर्ड स्टेज पर है और उन्हें तुरंत बेहतर इलाज की सख्त जरूरत है. यह भी कहा गया कि इस केस से जुड़े दूसरे आरोपियों की जमानत पहले ही जमानत मंजूर हो चुकी है.


दरअसल, फरवरी 2021 में कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन व उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के विरुद्ध जिले की कैराना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में वांछित विधायक को पुलिस ने 15 जनवरी 2022 को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें कोर्ट में पेशी के बाद मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया था. स्थानीय कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी, जिसके बाद विधायक की जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली गई थी. इसी बीच सितंबर माह में विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था. हाईकोर्ट में विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो रही थी, जिस कारण कोई फैसला नहीं हो रहा था. बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और उन्हें जमानत दे दी गई.

विधायक के अधिवक्ता राशिद अली चौहान ने बताया कि विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. उनकी रिहाई अगले दो दिनों में होने की संभावना हैं, तब तक जमानती भरे जाएंगे, जिसके बाद परवाना मिलेगा. बता दें कि इससे पहले अमानत में खयानत के मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. वह जेल में रहते हुए ही विधानसभा 2022 चुनाव भी जीते थे. हालांकि, अभी तक नाहिद हसन शपथ नहीं ले सके हैं. उधर, विधायक की जमानत होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल बना हुआ है.

इसे भी पढ़ें-सपा विधायक नाहिद हसन की कोर्ट में हुई पेशी, वकील ने दिया जेल बदलने का आवेदन

शामली/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली जिले की कैराना सीट से सपा विधायक नाहिद हसन को बड़ी राहत देते हुए गैंगस्टर मामले में उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने नाहिद हसन की बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने दिया है.

सपा विधायक नाहिद हसन को यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी महीने में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उनके खिलाफ कैराना थाने में ही पिछले साल गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. कई दूसरे मामलों में उन्हें हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है लेकिन गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने के कारण वह जेल में थे. नाहिद हसन इन दिनों चित्रकूट जेल में बंद है. जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान नाहिद हसन के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि याची कैंसर की बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित हैं. उनकी बीमारी थर्ड स्टेज पर है और उन्हें तुरंत बेहतर इलाज की सख्त जरूरत है. यह भी कहा गया कि इस केस से जुड़े दूसरे आरोपियों की जमानत पहले ही जमानत मंजूर हो चुकी है.


दरअसल, फरवरी 2021 में कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन व उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के विरुद्ध जिले की कैराना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में वांछित विधायक को पुलिस ने 15 जनवरी 2022 को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें कोर्ट में पेशी के बाद मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया था. स्थानीय कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी, जिसके बाद विधायक की जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली गई थी. इसी बीच सितंबर माह में विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था. हाईकोर्ट में विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो रही थी, जिस कारण कोई फैसला नहीं हो रहा था. बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और उन्हें जमानत दे दी गई.

विधायक के अधिवक्ता राशिद अली चौहान ने बताया कि विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. उनकी रिहाई अगले दो दिनों में होने की संभावना हैं, तब तक जमानती भरे जाएंगे, जिसके बाद परवाना मिलेगा. बता दें कि इससे पहले अमानत में खयानत के मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. वह जेल में रहते हुए ही विधानसभा 2022 चुनाव भी जीते थे. हालांकि, अभी तक नाहिद हसन शपथ नहीं ले सके हैं. उधर, विधायक की जमानत होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल बना हुआ है.

इसे भी पढ़ें-सपा विधायक नाहिद हसन की कोर्ट में हुई पेशी, वकील ने दिया जेल बदलने का आवेदन

Last Updated : Nov 30, 2022, 10:26 PM IST
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