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सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का सश्रम कारावास - Convicted of raping a woman hostage sentenced

सहारनपुर जिला न्यायालय ने दुष्कर्म के दो मामलों में दोषियों को सजा सुनाई है.

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Published : Apr 19, 2023, 9:00 PM IST

Updated : Apr 20, 2023, 2:33 PM IST

सहारनपुर: नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किए जाने के दोषी को बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है. 09 दिसम्बर 2018 को अभियुक्त पंकज पुत्र हुकम सिंह निवासी श्याम विहार कॉलोनी ने नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. जिसका मुकदमा थाना मण्डी पर पंजीकृत किया गया था.

अभियोग न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 में विचाराधीन रहा. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा के निर्देशन में थाने द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 ने बुधवार को अभियुक्त पंकज पुत्र हुकम सिंह को मुकदमे में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है.

वहीं, एक अन्य मामले में महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा मिली है. इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. 25 अक्टूबर 2016 को मैनपुरी निवासी पीड़िता ने थाना तीतरो पर अपना मुकदमा दर्ज करते हुए बताया था कि अभियुक्त काला उर्फ कासिम पुत्र दीनू ने उसको बहला फुसलाकर मैनपुरी ले जाकर बन्धक बनाकर बलात्कार किया. उसके रुपये, जेवरात व मोबाइल भी छीनकर ले गया.

उपरोक्त अभियोग न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम में विचाराधीन था. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने अभियुक्त काला उर्फ कासिम पुत्र दीनू को मुकदमे में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.

यह भी पढ़ें:मुजफ्फरनगर में जानलेवा हमले के चार आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सात साल कैद की सजा

सहारनपुर: नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किए जाने के दोषी को बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है. 09 दिसम्बर 2018 को अभियुक्त पंकज पुत्र हुकम सिंह निवासी श्याम विहार कॉलोनी ने नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. जिसका मुकदमा थाना मण्डी पर पंजीकृत किया गया था.

अभियोग न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 में विचाराधीन रहा. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा के निर्देशन में थाने द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 ने बुधवार को अभियुक्त पंकज पुत्र हुकम सिंह को मुकदमे में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है.

वहीं, एक अन्य मामले में महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा मिली है. इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. 25 अक्टूबर 2016 को मैनपुरी निवासी पीड़िता ने थाना तीतरो पर अपना मुकदमा दर्ज करते हुए बताया था कि अभियुक्त काला उर्फ कासिम पुत्र दीनू ने उसको बहला फुसलाकर मैनपुरी ले जाकर बन्धक बनाकर बलात्कार किया. उसके रुपये, जेवरात व मोबाइल भी छीनकर ले गया.

उपरोक्त अभियोग न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम में विचाराधीन था. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने अभियुक्त काला उर्फ कासिम पुत्र दीनू को मुकदमे में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.

यह भी पढ़ें:मुजफ्फरनगर में जानलेवा हमले के चार आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सात साल कैद की सजा

Last Updated : Apr 20, 2023, 2:33 PM IST
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