रामपुर: जिले के थाना अजीमनगर में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही उनके असलहे भी जब्त कर लिए.
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना भोट से एक बारात थाना अजीम नगर के पैगा गांव में आई थी. यहां पर दो व्यक्तियों ने लाइसेंसी असलहे से हर्ष फायरिंग की थी. इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की पहचान कर ली गई. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. साथ ही उनकी 315 बोर की राइफल और 12 बोर की बंदूक पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है. हम शास्त्र के निरस्तीकरण और निलंबन की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रेक्षित कर रहे हैं.
अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हर्ष फायरिंग अवैध है. इस नाते हम सब से यह कहेंगे कि असलहे का लाइसेंस आपको जिस कानूनी दायरे के लिए दिया गया है, उसी कानूनी दायरे में रहकर ही उसका प्रयोग करें. हर्ष फायरिंग गैरकानूनी है, इससे बचें. जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ इसी तरह से सख्त कार्रवाई होगी. उन पर मुकदमा लिख कर जेल भेजा जाएगा और उनके असलहों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा.
दरअसल, हर्ष फायरिंग में कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, जिससे कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है. शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं, उसके बावजूद भी लोग हर्ष फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं. पुलिस की सख्ती के बावजूद भी लोग अपने लाइसेंसी असलहे से किसी भी शादी समारोह में फायरिंग करने खड़े हो जाते हैं.