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बावनखेड़ी कांडः शबनम ने राज्यपाल से लगाई दया याचिका की गुहार

अमरोहा के बावनखेड़ी गांव निवासी शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई है. अभी फांसी की तिथि निर्धारित नहीं हुई है. शबनम ने यूपी राज्यपाल से दया याचिका की गुहार लगाई है. इससे पूर्व शबनम ने फांसी की दया याचिका की गुहार राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी, लेकिन उसकी दया याचिका खारिज कर दी गई थी.

बावनखेड़ी कांड.
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Published : Feb 18, 2021, 8:46 PM IST

रामपुरः जनपद अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव निवासी शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई है. अभी फांसी की तिथि निर्धारित नहीं हुई है. शबनम ने पहले भी दया याचिका की गुहार राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी, लेकिन उसकी दया याचिका खारिज कर दी गई थी. बरहाल शबनम ने राज्यपाल उत्तर प्रदेश के दया याचिका की गुहार लगाई है.

बावनखेड़ी कांड.

उसी सिलसिले में आज शबनम के दो वकील जिला कारागार रामपुर पहुंचे और शबनम से मुलाकात की. इस दौरान जेल अधीक्षक और जेलर दोनों से ही दोनों वकीलों की बातचीत भी हुई. लगभग 3 से 4 घंटे जिला कारागार रामपुर में बातचीत हुई. उसके बाद जेल अधीक्षक ने बताया कि शबनम के वकील आए थे और उन्होंने दोबारा राज्यपाल से दया याचिका की गुहार लगाई है.

वहीं जेल अधीक्षक पी.डी. सलोनिया से बात की तो उन्होंने बताया शबनम के संबंध में दो वकील आए थे. उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, जिसको माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया जा रहा है. दया याचिका के लिए दिया है. पहले दया याचिका खारिज हो चुकी है. इन्होंने दोबारा प्रार्थना पत्र दिया है, जिसे राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया जाएगा.

रामपुरः जनपद अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव निवासी शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई है. अभी फांसी की तिथि निर्धारित नहीं हुई है. शबनम ने पहले भी दया याचिका की गुहार राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी, लेकिन उसकी दया याचिका खारिज कर दी गई थी. बरहाल शबनम ने राज्यपाल उत्तर प्रदेश के दया याचिका की गुहार लगाई है.

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उसी सिलसिले में आज शबनम के दो वकील जिला कारागार रामपुर पहुंचे और शबनम से मुलाकात की. इस दौरान जेल अधीक्षक और जेलर दोनों से ही दोनों वकीलों की बातचीत भी हुई. लगभग 3 से 4 घंटे जिला कारागार रामपुर में बातचीत हुई. उसके बाद जेल अधीक्षक ने बताया कि शबनम के वकील आए थे और उन्होंने दोबारा राज्यपाल से दया याचिका की गुहार लगाई है.

वहीं जेल अधीक्षक पी.डी. सलोनिया से बात की तो उन्होंने बताया शबनम के संबंध में दो वकील आए थे. उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, जिसको माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया जा रहा है. दया याचिका के लिए दिया है. पहले दया याचिका खारिज हो चुकी है. इन्होंने दोबारा प्रार्थना पत्र दिया है, जिसे राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया जाएगा.

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