रामपुर : समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां (Samajwadi Party MP Azam Khan) की शत्रु संपत्ति (Enemy Property) के मामले में जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. सपा सांसद आजम खां पर जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) में शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में 2019 में थाना अजीम नगर में एक केस दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और उस पर बहस हुई. आजम खां और अब्दुल्लाह आजम 26 फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद हैं. आजम खां की जमानत पर 30 जुलाई को बहस हुई थी, जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. इस मामले में कोर्ट ने आजम खां की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
फिलहाल आजम खां लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड-कॉम्प्लिकेशन की वजह से भर्ती हैं. शत्रु संपत्ति मामले में आए इस फैसले ने आजम की मुश्किल को एक बार फिर बढ़ा दिया है.
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