रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खान और उनके परिजनों के विरुद्ध अदालत में बेहद तेजी से सुनवाई चल रही है. आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग पैन कार्ड के मामले में अदालत में चार्ज फ्रेम होने के बाद वादी के बयान और बचाव पक्ष द्वारा वादी आकाश सक्सेना से जिरह पूरी हो चुकी है. इसके अतिरिक्त अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग पासपोर्ट के मामले में बचाव पक्ष ने मुकदमा समाप्त किए जाने की अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत में रिजेक्ट करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अब्दुल्ला आजम खान की अदालत में पेशी के दौरान उन पर चार्ज फ्रेम किया गया.
इस मामले पर जब हमने सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना से बात की तो उन्होंने बताया कि आजम खां और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पैन कार्ड बनाए जाने और उन्हें इस्तेमाल करने का मामला था. इस मामले में क्राइम नंबर 980/2019 थाना सिविल लाइंस में मुकदमा पंजीकृत है. धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी में ये लोग मुजरिम हैं. चार्ज फ्रेम होने के बाद इसमें अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने थे.आकाश सक्सेना का बयान अभियोजन के द्वारा कराया गया है और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा उनसे विस्तृत रूप से जिरह की गई. इसके बाद हमें बाकी अन्य साक्ष्य पेश करने हैं.
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