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अब्दुल्ला आजम की नहीं कम हो रही मुश्किलें, दो पासपोर्ट मामले में आरोप तय - rampur news

समाजवादी पार्टी से सांसद आजम खान को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट से झटका लगा है. दो पासपोर्ट मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अब्दुल्ला आजम खान की अदालत में पेशी के दौरान उन पर चार्ज फ्रेम किया गया.

अब्दुल्ला आजम की नहीं कम हो रही मुश्किलें
अब्दुल्ला आजम की नहीं कम हो रही मुश्किलें
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Published : Sep 9, 2021, 11:00 PM IST

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खान और उनके परिजनों के विरुद्ध अदालत में बेहद तेजी से सुनवाई चल रही है. आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग पैन कार्ड के मामले में अदालत में चार्ज फ्रेम होने के बाद वादी के बयान और बचाव पक्ष द्वारा वादी आकाश सक्सेना से जिरह पूरी हो चुकी है. इसके अतिरिक्त अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग पासपोर्ट के मामले में बचाव पक्ष ने मुकदमा समाप्त किए जाने की अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत में रिजेक्ट करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अब्दुल्ला आजम खान की अदालत में पेशी के दौरान उन पर चार्ज फ्रेम किया गया.


इस मामले पर जब हमने सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना से बात की तो उन्होंने बताया कि आजम खां और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पैन कार्ड बनाए जाने और उन्हें इस्तेमाल करने का मामला था. इस मामले में क्राइम नंबर 980/2019 थाना सिविल लाइंस में मुकदमा पंजीकृत है. धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी में ये लोग मुजरिम हैं. चार्ज फ्रेम होने के बाद इसमें अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने थे.आकाश सक्सेना का बयान अभियोजन के द्वारा कराया गया है और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा उनसे विस्तृत रूप से जिरह की गई. इसके बाद हमें बाकी अन्य साक्ष्य पेश करने हैं.

जानकारी देते सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना.
सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि इसके अलावा एक मामला पासपोर्ट से जुड़ा है जिसमें अब्दुल्ला आजम खान के 2 पासपोर्ट बने हुए हैं, जिसका क्राइम नंबर 594/2019 है. इसमें भी इनके खिलाफ 420, 467 468 और 471 आईपीसी के अंतर्गत आरोप हैं. इनके बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई और डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की गई. अभियोजन की ओर से हमने बहस की जिसपर बचाव पक्ष ने भी अपनी बात रखी. कोर्ट ने उनके डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है.साथ ही साथ इसमें अब्दुल्ला आजम एक ही अभियुक्त है, उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया है. इसमें भी संभवतया अगली तारीख में हम साक्ष्य को पेश करेंगे.

इसे भी पढ़ें- SP नेता आजम खान को इलाहाबाद HC से बड़ा झटका, राज्य में निहित होगी जौहर ट्रस्ट की 12.50 एकड़ जमीन

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खान और उनके परिजनों के विरुद्ध अदालत में बेहद तेजी से सुनवाई चल रही है. आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग पैन कार्ड के मामले में अदालत में चार्ज फ्रेम होने के बाद वादी के बयान और बचाव पक्ष द्वारा वादी आकाश सक्सेना से जिरह पूरी हो चुकी है. इसके अतिरिक्त अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग पासपोर्ट के मामले में बचाव पक्ष ने मुकदमा समाप्त किए जाने की अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत में रिजेक्ट करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अब्दुल्ला आजम खान की अदालत में पेशी के दौरान उन पर चार्ज फ्रेम किया गया.


इस मामले पर जब हमने सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना से बात की तो उन्होंने बताया कि आजम खां और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पैन कार्ड बनाए जाने और उन्हें इस्तेमाल करने का मामला था. इस मामले में क्राइम नंबर 980/2019 थाना सिविल लाइंस में मुकदमा पंजीकृत है. धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी में ये लोग मुजरिम हैं. चार्ज फ्रेम होने के बाद इसमें अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने थे.आकाश सक्सेना का बयान अभियोजन के द्वारा कराया गया है और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा उनसे विस्तृत रूप से जिरह की गई. इसके बाद हमें बाकी अन्य साक्ष्य पेश करने हैं.

जानकारी देते सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना.
सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि इसके अलावा एक मामला पासपोर्ट से जुड़ा है जिसमें अब्दुल्ला आजम खान के 2 पासपोर्ट बने हुए हैं, जिसका क्राइम नंबर 594/2019 है. इसमें भी इनके खिलाफ 420, 467 468 और 471 आईपीसी के अंतर्गत आरोप हैं. इनके बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई और डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की गई. अभियोजन की ओर से हमने बहस की जिसपर बचाव पक्ष ने भी अपनी बात रखी. कोर्ट ने उनके डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है.साथ ही साथ इसमें अब्दुल्ला आजम एक ही अभियुक्त है, उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया है. इसमें भी संभवतया अगली तारीख में हम साक्ष्य को पेश करेंगे.

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