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NGT का आजम की जौहर यूनिवर्सिटी को आदेश, नदी की जमीन से कब्जा हटाने को कहा

यूपी के रामपुर से सपा सांसद आजम खां को एक और झटका लगा है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नदी की जमीन पर अतिक्रमण कर मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी में मिलाने के लिए आजम खां के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है.

सपा सांसद आजम खां.
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Published : Sep 24, 2019, 5:16 PM IST

रामपुर: सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें दिन-प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही हैं. एक के बाद एक कानूनी शिकंजे में सपा सांसद आजम खां फंसते नजर आ रहे हैं. ताजा मामला आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जिसमें आजम खां ने नदी की जमीन कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली है. इसको लेकर अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने आजम खां को कब्जा खाली करने के आदेश जारी किये हैं.

एनजीटी ने आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई के दिये आदेश.


अपर जिलाधिकारी ने दी ये जानकारी-
इस मामले पर अपर जिलाधिकारी जेपी गुप्ता ने बताया कि 5 हेक्टेयर जमीन, जो नदी की जमीन थी. इसको लेकर पहले ही असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार के न्यायालय से बेदखली की कार्रवाई हुई थी. इसके संबंध में एनजीटी में भी कार्रवाई चल रही थी. एनजीटी से भी 19 सितंबर 2019 को आदेश पारित किया गया था. उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अंकित कराई गई थी.

पढ़ें:- रामपुरः आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा फिर कोर्ट के घेरे में

एनजीटी न्यायालय का यह आदेश है कि एफआईआर कराई जा चुकी है और बेदखली की कार्रवाई की जा चुकी है. अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई नियमानुसार कराए जाने का आदेश एनजीटी न्यायालय ने दिया है. अब उसको जल्दी हटाया जाएगा.

रामपुर: सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें दिन-प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही हैं. एक के बाद एक कानूनी शिकंजे में सपा सांसद आजम खां फंसते नजर आ रहे हैं. ताजा मामला आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जिसमें आजम खां ने नदी की जमीन कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली है. इसको लेकर अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने आजम खां को कब्जा खाली करने के आदेश जारी किये हैं.

एनजीटी ने आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई के दिये आदेश.


अपर जिलाधिकारी ने दी ये जानकारी-
इस मामले पर अपर जिलाधिकारी जेपी गुप्ता ने बताया कि 5 हेक्टेयर जमीन, जो नदी की जमीन थी. इसको लेकर पहले ही असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार के न्यायालय से बेदखली की कार्रवाई हुई थी. इसके संबंध में एनजीटी में भी कार्रवाई चल रही थी. एनजीटी से भी 19 सितंबर 2019 को आदेश पारित किया गया था. उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अंकित कराई गई थी.

पढ़ें:- रामपुरः आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा फिर कोर्ट के घेरे में

एनजीटी न्यायालय का यह आदेश है कि एफआईआर कराई जा चुकी है और बेदखली की कार्रवाई की जा चुकी है. अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई नियमानुसार कराए जाने का आदेश एनजीटी न्यायालय ने दिया है. अब उसको जल्दी हटाया जाएगा.

Intro:Rampur up

स्लग आज़म कहा की यूनिवर्सिटी में नदी की ज़मीन क़ब्ज़ा मुक्त कराने का एनजीटी का आदेश

एंकर सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती नजर आ रही हैं एक के बाद एक कानूनी शिकंजे में सपा सांसद आजम खान फंसते नजर आ रहे हैं ताजा मामला आजम खां की जोहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है जिसमें आजम खान ने नदी की जमीन कब्जा कर जोहर यूनिवर्सिटी में मिला ली है जिसको लेकर अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने आजम खान को कब्जा खाली करने के आदेश जारी किए हैं




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वियो वही इस मामले पर हमने अपर जिलाधिकारी जेपी गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया 1253 नीला नंबर है जो 5 हेक्टेयर जमीन जो नदी की जमीन थी जिसको लेकर पूर्व में भी यहां से बेदखली की कार्रवाई हुई है असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार के न्यायालय से,,, उसके संबंध में एनजीटी में जो कार्रवाई चल रही थी एनजीटी के द्वारा भी 19 सितंबर 2019 को यह आदेश पारित कर दिया गया उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अंकित कराई गई थी माननीय एनजीटी न्यायालय का यह आदेश है की एफआइआर कराई जा चुकी है क्योंकि उनकी बेदखली की कार्रवाई कराई जा चुकी है एंक्रोचमेंट को हटाए जाने की कार्रवाई नियम अनुसार कराई जाए उनका आदेश है अब उसको एंक्रोचमेंट जो किया है उसको हटाए जाने की कार्यवाही की जाएगी बेदखली की कार्रवाई हो चुकी है अब एनजीटी ने उस इनकरेजमेंट को हटाने का आदेश दिया है जिसको जल्दी हटाया जाएगा
Conclusion:बाइट जे पी गुप्ता अपर जिला अधिकारी
विसुअल जोहर यूनिवर्सिटी


Reporter Azam khan 8218676978,,8791987181
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