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डेढ़ साल में मिला परिवार को इंसाफ, बच्चे के हत्यारोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना - Life imprisonment for child killer in Rampur

रामपुर जिला न्यायालय ने बच्चे को अपहरण कर हत्या करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, जुर्माने की रकम पीड़िता परिवार को देने का आदेश दिया है.

डेढ़ साल में मिला परिवार को इंसाफ,
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Published : Jul 29, 2023, 10:38 PM IST

रामपुर: जिला न्यायालय ने डेढ़ साल पहले हुई मासूम की हत्या में शनिवार को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख का जुर्माना लगाया है. थाना शहजाद नगर में लगभग डेढ़ साल पहले एक मासूम बच्चे का फिरौती के लिए अपहरण किया गया था. राज खुलने की वजह से मासूम बच्चे की हत्या कर एक गड्ढे में दबा दिया था.

बच्चे के हत्यारोपी को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख जुर्माने की सजा

इस केस के बारे में संयुक्त निर्देशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि शहजाद नगर में 20 फरवरी 2022 को वादी मुकदमा शहकाब का बेटा अफ्फन अपने घर के बाहर खेल रहा था. तभी उसको रिजवान अपने साथ ले गया था. अफ्फन को ले जाते हुए उसकी मां गुलसफा ने देखा था. काफी देर तक जब अफ्फन लौट कर नहीं आया. तो गुलसफा ने पति शहकाब को पूरी बात बताई.अफ्फन की खोजबीन करते हुए शहकाब मिलक मोहम्मद बख्श गांव में पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने रिजवान के साथ अफ्फन को देखने की बात कही. लेकिन, काफी खोजबीन के बाद भी बच्चा नहीं मिला.

इसके बाद शहकाब रिजवान को खोजते हुए उसेक मामा के घर पहुंच गया. जहां पर रिजवान मिल गया, जब उससे अफ्फन के बारे में पूछा तो गया तो वह आनाकानी करने लगा. लेकिन, जब कड़ाई से पूछताछ की तो रिजवान ने बताया कि वह अफ्फन को अपने साथ ले गया था. लेकिन राज खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी. इसके बाद रिजवान सभी को एक भट्टे के पास ले गया. जहां जमीन के नीचे अफ्फन की लाश बरामद हो गई. इस के बाद पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने अपरहण, फिरौती और साक्ष्य छुपाने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. वहीं, न्यायालय ने जुर्माने की रकम पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है.

यह भी पढे़ं: तिहरे हत्याकांड में 2 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा, 18 साल मां और दो बेटों की हत्या की थी

यह भी पढे़ं: पूर्व मंत्री विजय मिश्र और उनके सहयोगी को एक-एक साल की सजा

रामपुर: जिला न्यायालय ने डेढ़ साल पहले हुई मासूम की हत्या में शनिवार को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख का जुर्माना लगाया है. थाना शहजाद नगर में लगभग डेढ़ साल पहले एक मासूम बच्चे का फिरौती के लिए अपहरण किया गया था. राज खुलने की वजह से मासूम बच्चे की हत्या कर एक गड्ढे में दबा दिया था.

बच्चे के हत्यारोपी को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख जुर्माने की सजा

इस केस के बारे में संयुक्त निर्देशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि शहजाद नगर में 20 फरवरी 2022 को वादी मुकदमा शहकाब का बेटा अफ्फन अपने घर के बाहर खेल रहा था. तभी उसको रिजवान अपने साथ ले गया था. अफ्फन को ले जाते हुए उसकी मां गुलसफा ने देखा था. काफी देर तक जब अफ्फन लौट कर नहीं आया. तो गुलसफा ने पति शहकाब को पूरी बात बताई.अफ्फन की खोजबीन करते हुए शहकाब मिलक मोहम्मद बख्श गांव में पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने रिजवान के साथ अफ्फन को देखने की बात कही. लेकिन, काफी खोजबीन के बाद भी बच्चा नहीं मिला.

इसके बाद शहकाब रिजवान को खोजते हुए उसेक मामा के घर पहुंच गया. जहां पर रिजवान मिल गया, जब उससे अफ्फन के बारे में पूछा तो गया तो वह आनाकानी करने लगा. लेकिन, जब कड़ाई से पूछताछ की तो रिजवान ने बताया कि वह अफ्फन को अपने साथ ले गया था. लेकिन राज खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी. इसके बाद रिजवान सभी को एक भट्टे के पास ले गया. जहां जमीन के नीचे अफ्फन की लाश बरामद हो गई. इस के बाद पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने अपरहण, फिरौती और साक्ष्य छुपाने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. वहीं, न्यायालय ने जुर्माने की रकम पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है.

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