रामपुर: इमामुद्दीन कुरैशी वक्फ रामपुर की संपत्ति हड़पने के आरोप में दर्ज मुकदमे में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की जमानत अर्जी पर सुनवाई शनिवार को भी जारी रहेगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है. अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने बताया कि इमामुद्दीन कुरैशी वक्फ रामपुर की संपत्ति को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें वसीम रिजवी भी अभियुक्त हैं. इन पर वक्फ संपत्ति को अवैध रूप से हड़पने का आरोप है.
आजम खां ने अधीनस्थ अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. इस मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को भी होगी. अर्जी की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी कर रहे हैं.
वहीं गुरुवार को मेरठ में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. इफ्तेखार अहमद जावेद ने कहा कि रामपुर के मदरसे पर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां का कब्जा है। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे।
सपा सांसद आजम खां पर रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति कब्जाने का आरोप है. यह संपत्ति 13.842 हेक्टेअर है. इसे रामपुर के इमामुद्दीन कुरैशी की दर्शाया गया है, जो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे. इस तरह उनकी संपत्ति को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था.
यह शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज है.शिकायत पर जांच हुई, तो पता चला कि यहां इमामुद्दीन कुरैशी नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता था. इस नाम के व्यक्ति लखनऊ के कोतवाली सआदत गंज क्षेत्र में दीनदयाल रोड स्थित मुहल्ला अशर्फाबाद में रहते थे, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए. जब वह मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले थे, तो उनके नाम पर रामपुर में संपत्ति कहां से आ गई और किस तरह राजस्व अभिलेखों में अंकित भी हो गई.
मेरठ के सर्किट हाउस में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. इफ्तेखार अहमद जावेद मीडिया से रूबरू हुए. उन्होंने कहा कि बुधवार को वे रामपुर दौरे पर थे, जहां एक पुराने मदरसे पर सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां का कब्जा है. उस मदरसे में मरहूम जौहर अली शिक्षक थे. आजम खां उनके नाम पर दुकान चला रहे हैं. विवि भी उनके नाम पर बनवाया था. मदरसे में अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करायी जाएगी.
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