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कोर्ट में नहीं हाजिर हुए आजम खां, नोटिस जारी - सरकारी वकील रामौतार सैनी

सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया है.

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आजम खां के खिलाफ नोटिस जारी.
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Published : Dec 18, 2019, 4:29 PM IST

रामपुर: सपा सांसद आजम खां के विधायक बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला कोर्ट में विचाराधीन है. इस मामले की बुधवार को तारीख थी. कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया गया है. इससे पहले आजम खां के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है. इस मामले पर अब अगली तारीख 24 जनवरी तय की गई है.

जानकारी देते सरकारी वकील.
इस मामले में सरकारी वकील रामौतार सैनी ने बताया कि आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ एक मामला चल रहा था. दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था. उसी मामले में जब वे बुधवार को भी हाजिर नहीं हुए तो एडीजे 6 की कोर्ट ने उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की है.

ये भी पढ़ें: रामपुर: CAA और NRC के विरोध में सड़कों पर उतरे कई संगठन

क्या है सीआरपीसी की धारा 82 की कार्रवाई
सीआरपीसी की धारा 82 की कार्रवाई में एक नोटिस आजम खां के घर पर चस्पा किया जाएगा. वह अगर एक महीने में कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.

रामपुर: सपा सांसद आजम खां के विधायक बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला कोर्ट में विचाराधीन है. इस मामले की बुधवार को तारीख थी. कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया गया है. इससे पहले आजम खां के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है. इस मामले पर अब अगली तारीख 24 जनवरी तय की गई है.

जानकारी देते सरकारी वकील.
इस मामले में सरकारी वकील रामौतार सैनी ने बताया कि आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ एक मामला चल रहा था. दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था. उसी मामले में जब वे बुधवार को भी हाजिर नहीं हुए तो एडीजे 6 की कोर्ट ने उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की है.

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क्या है सीआरपीसी की धारा 82 की कार्रवाई
सीआरपीसी की धारा 82 की कार्रवाई में एक नोटिस आजम खां के घर पर चस्पा किया जाएगा. वह अगर एक महीने में कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.

Intro:Rampur up

स्लग आज़म खान पर 82 की कार्यवाही


एंकर सपा सांसद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खान के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी आज तारीख थी आज इस मामले पर कोर्ट ने आजम खान उनकी पत्नी ताज़ीम फात्मा और अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ 82 का नोटिस जारी किया है आपको बता दें इससे पहले आजम खान के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी हो चुके है अब इस मामले पर अब अगली तारीख 24 जनवरी मुकर्रर की है


Body:वियो वही हमने इस मामले पर सरकारी वकील रामौतार सैनी से बात की तो उन्होंने बताया आजम खान उनकी पत्नी तंजीम फातमा और बेटा अब्दुल्लाह आजम खान के खिलाफ एक मामला चल रहा था दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में उनकी लगातार अनुपस्थिति चलने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट चल रहा था उसी गिरफ्तारी वारंट में जब वे आज भी हाजिर नहीं हुए तो एडीजे 6 कोर्ट ने उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई की है 82 की कार्रवाई में एक नोटिस उनके घर पर चस्पा किया जाएगा और वह अगर एक महीने में हाजिर नहीं होते तब कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जायेगी इसमें पुलिस के द्वारा नोटिस चस्पा किया जाएगा


Conclusion:बाइट रामौतार सैनी सरकारी वकील
Reporter Azam khan
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