रामपुर: सपा सांसद आजम खां को एक और करारा झटका लगा है. उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है. खास बात यह है कि यह मुकदमा धारा 420 के अंतर्गत दर्ज किया गया है. इस मामले में आजम खां और सपा कार्यकर्ता मसूद खान तत्कालीन नगर पालिका ईओ मोहम्मद तारिक समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
जानिए क्या है पूरा मामला
- जमीन कब्जाने और किताबे चोरी किए जाने के बाद अब धारा 420 के अंतर्गत आजम खां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
- एफआईआर नायब तहसीलदार सदर कृष्ण गोपाल मिश्रा ने दर्ज कराई है.
नायब तहसीलदार सदर कृष्ण गोपाल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि ग्राम सिंह खेड़ा में शत्रु संपत्ति की भूमि जो कि जौहर यूनिवर्सिटीके कैंपस में है उसी के संबंध में नगर पालिका रामपुर द्वारा खाली कराए जाने का एक नोटिस जारी किया गया. इसके आधार पर हाईकोर्ट से स्टे प्राप्त कर लिया गया. हालांकि यह जमीन नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती ही नहीं और न ही नगर पालिका की डाक बही में जारी उपरोक्त पत्र का ही उल्लेख है.
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वहीं इस मामले पर ईटीवी भारत ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया थाना कोतवाली में कृष्ण गोपाल मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. दस्तावेजों में डाक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ के संबंध में यह शिकायत दर्ज की गई है. इसमें 4 लोगों पर मुकद्दमा दर्ज किया गया है, जिसमें सांसद आजम खां, मसूद खान, मुतवल्ली वक्फ इमामुद्दीन, सय्यद मुहम्मद तारिक तत्कालीन ईओ और जोहर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार शामिल हैं. इस लोगों पर शत्रु संपत्ति के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं अवैध रूप से फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगे हैं. जिसकी पुलिस जांच कर रही है.
ग्राम सनखेड़ा में शत्रु संपत्ति है. शत्रु संपत्ति के संबंध में एक पत्र 2015 में नगर पालिका द्वारा जारी किया गया था. जब सिगनखेड़ा गांव नगर पालिका क्षत्र में नहीं है और तत्कालीन ईओ जो थे उनके द्वारा पत्र जारी किया गया था. इसी को आधार बनाकर वक्फ में मसूद खान जो इमामुद्दीन के मुतवल्ली है, उनके द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है. संपत्ति जौहर विश्वविद्यालय को दी गई है. जो पत्र नगर पालिका ने जारी किया था, वह पत्र नगरपालिका के डिस्पैच रजिस्टर में दर्ज ही नहीं है. अब इस मामले पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
-जेपी गुप्ता, अपर जिलाधिकारी