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सपा सांसद आजम खां समेत चार लोगों पर धारा 420 में मुकद्दमा दर्ज

यूपी के रामपुर में सपा सांसद आजम खां समेत चार लोगों पर धारा 420 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है. मामला जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़ा है जोकि शत्रु संपत्ति बताई जाती है. आरोप है क्यों उस संपत्ति को लेकर कूट रचित दस्तावेज बनाए गए और उनके सहारे उच्च न्यायालय से स्टे लिया गया.

पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा
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Published : Aug 9, 2019, 1:53 PM IST

रामपुर: सपा सांसद आजम खां को एक और करारा झटका लगा है. उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है. खास बात यह है कि यह मुकदमा धारा 420 के अंतर्गत दर्ज किया गया है. इस मामले में आजम खां और सपा कार्यकर्ता मसूद खान तत्कालीन नगर पालिका ईओ मोहम्मद तारिक समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस अधीक्षक डॉ. अजय पाल शर्मा ने दी मामले की जानकारी.

जानिए क्या है पूरा मामला

  • जमीन कब्जाने और किताबे चोरी किए जाने के बाद अब धारा 420 के अंतर्गत आजम खां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
  • एफआईआर नायब तहसीलदार सदर कृष्ण गोपाल मिश्रा ने दर्ज कराई है.

नायब तहसीलदार सदर कृष्ण गोपाल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि ग्राम सिंह खेड़ा में शत्रु संपत्ति की भूमि जो कि जौहर यूनिवर्सिटीके कैंपस में है उसी के संबंध में नगर पालिका रामपुर द्वारा खाली कराए जाने का एक नोटिस जारी किया गया. इसके आधार पर हाईकोर्ट से स्टे प्राप्त कर लिया गया. हालांकि यह जमीन नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती ही नहीं और न ही नगर पालिका की डाक बही में जारी उपरोक्त पत्र का ही उल्लेख है.

पढे, आजम खान को बचाने की पूरी कोशिश में लगी सपा

वहीं इस मामले पर ईटीवी भारत ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया थाना कोतवाली में कृष्ण गोपाल मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. दस्तावेजों में डाक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ के संबंध में यह शिकायत दर्ज की गई है. इसमें 4 लोगों पर मुकद्दमा दर्ज किया गया है, जिसमें सांसद आजम खां, मसूद खान, मुतवल्ली वक्फ इमामुद्दीन, सय्यद मुहम्मद तारिक तत्कालीन ईओ और जोहर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार शामिल हैं. इस लोगों पर शत्रु संपत्ति के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं अवैध रूप से फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगे हैं. जिसकी पुलिस जांच कर रही है.

ग्राम सनखेड़ा में शत्रु संपत्ति है. शत्रु संपत्ति के संबंध में एक पत्र 2015 में नगर पालिका द्वारा जारी किया गया था. जब सिगनखेड़ा गांव नगर पालिका क्षत्र में नहीं है और तत्कालीन ईओ जो थे उनके द्वारा पत्र जारी किया गया था. इसी को आधार बनाकर वक्फ में मसूद खान जो इमामुद्दीन के मुतवल्ली है, उनके द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है. संपत्ति जौहर विश्वविद्यालय को दी गई है. जो पत्र नगर पालिका ने जारी किया था, वह पत्र नगरपालिका के डिस्पैच रजिस्टर में दर्ज ही नहीं है. अब इस मामले पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
-जेपी गुप्ता, अपर जिलाधिकारी

रामपुर: सपा सांसद आजम खां को एक और करारा झटका लगा है. उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है. खास बात यह है कि यह मुकदमा धारा 420 के अंतर्गत दर्ज किया गया है. इस मामले में आजम खां और सपा कार्यकर्ता मसूद खान तत्कालीन नगर पालिका ईओ मोहम्मद तारिक समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस अधीक्षक डॉ. अजय पाल शर्मा ने दी मामले की जानकारी.

जानिए क्या है पूरा मामला

  • जमीन कब्जाने और किताबे चोरी किए जाने के बाद अब धारा 420 के अंतर्गत आजम खां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
  • एफआईआर नायब तहसीलदार सदर कृष्ण गोपाल मिश्रा ने दर्ज कराई है.

नायब तहसीलदार सदर कृष्ण गोपाल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि ग्राम सिंह खेड़ा में शत्रु संपत्ति की भूमि जो कि जौहर यूनिवर्सिटीके कैंपस में है उसी के संबंध में नगर पालिका रामपुर द्वारा खाली कराए जाने का एक नोटिस जारी किया गया. इसके आधार पर हाईकोर्ट से स्टे प्राप्त कर लिया गया. हालांकि यह जमीन नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती ही नहीं और न ही नगर पालिका की डाक बही में जारी उपरोक्त पत्र का ही उल्लेख है.

पढे, आजम खान को बचाने की पूरी कोशिश में लगी सपा

वहीं इस मामले पर ईटीवी भारत ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया थाना कोतवाली में कृष्ण गोपाल मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. दस्तावेजों में डाक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ के संबंध में यह शिकायत दर्ज की गई है. इसमें 4 लोगों पर मुकद्दमा दर्ज किया गया है, जिसमें सांसद आजम खां, मसूद खान, मुतवल्ली वक्फ इमामुद्दीन, सय्यद मुहम्मद तारिक तत्कालीन ईओ और जोहर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार शामिल हैं. इस लोगों पर शत्रु संपत्ति के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं अवैध रूप से फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगे हैं. जिसकी पुलिस जांच कर रही है.

ग्राम सनखेड़ा में शत्रु संपत्ति है. शत्रु संपत्ति के संबंध में एक पत्र 2015 में नगर पालिका द्वारा जारी किया गया था. जब सिगनखेड़ा गांव नगर पालिका क्षत्र में नहीं है और तत्कालीन ईओ जो थे उनके द्वारा पत्र जारी किया गया था. इसी को आधार बनाकर वक्फ में मसूद खान जो इमामुद्दीन के मुतवल्ली है, उनके द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है. संपत्ति जौहर विश्वविद्यालय को दी गई है. जो पत्र नगर पालिका ने जारी किया था, वह पत्र नगरपालिका के डिस्पैच रजिस्टर में दर्ज ही नहीं है. अब इस मामले पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
-जेपी गुप्ता, अपर जिलाधिकारी

Intro:Rampur up
Story Slug:आज़म खान पर धारा 420 में मुकदमा दर्ज

एंकर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ko एक और करारा झटका लगा है उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है और खास बात यह है कि यह मुकदमा धारा 420 के अंतर्गत दर्ज किया गया है मामला जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़ा है जोकि शत्रु संपत्ति बताई जाती है आरोप है क्यों उस संपत्ति को लेकर कूट रचित दस्तावेज बनाए गए और उनके सहारे उच्च न्यायालय से स्टे लिया गया इस मामले में आजम खान उनकी पार्टी कार्यकर्ता मसूद खान तत्कालीन नगर पालिका ईओ मोहम्मद तारिक सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया

V.o.1 जमीन कब जाने और फिर किताबे चोरी किए जाने के बाद अब धारा 420 के अंतर्गत आजम खान के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है यह एफ आई आर दर्ज कराई है नायब तहसीलदार सदर कृष्ण गोपाल मिश्रा ने जिन्होंने आरोप लगाया है की ग्राम सिंह खेड़ा मैं शत्रु संपत्ति की भूमि जोकि जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में है के संबंध में नगर पालिका रामपुर द्वारा खाली कराए जाने का एक नोटिस जारी किया गया जिसके आधार पर हाई कोर्ट से स्टे प्राप्त कर लिया गया हालांकि यह जमीन नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती ही नहीं और ना ही नगर पालिका की डाक बही में जारी उपरोक्त पत्र का ही उल्लेख है

बाइट: जेपी गुप्ता एडीएम प्रशासन रामपुर

V.o.2 इस मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान उनके सहयोगी कार्यकर्ता और इमामुद्दीन वकफ़ के मुतवल्ली मसूद खान और नगर पालिका परिषद रामपुर के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी तारिक सहित चार लोगों पर धारा 420 447 467 468 471 आईपीसी के अंतर्गत रामपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है इन पर शत्रु संपत्ति को बक्फ में अंकित कर कब्जा करने के लिए सरकारी कागजों में हेराफेरी कर न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने व धोखाधड़ी का आरोप है।

बाइट: जेपी गुप्ता एडीएम प्रशासन रामपुर

v.o.3 नायब तहसीलदार सदर कृष्ण गोपाल मिश्रा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रामपुर कोतवाली में धारा 420 447 467 468 471 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है.पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है और आरोप के मुताबिक तथाकथित कूट रचित दस्तावेजों और सबूतों को जुटाने जुट गई है...

बाईट:डॉक्टर अजय पाल शर्मा पुलिस अधीक्षक रामपुर

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Byte:डॉक्टर अजय पाल शर्मा पुलिस अधीक्षक रामपुर

वहीं इस मामले पर हमने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया थाना कोतवाली में कृष्णु गोपाल मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है दस्तावेजों में डाक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ के संबंध में यह शिकायत दर्ज की गई है इस मे 4 लोगो पर मुकद्दमा दर्ज किया गया है जिस मे सांसद आजम खान,,, मसूद खान मुतवल्ली वक़्फ़ इमामुद्दीन,, सय्यद मुहम्मद तारिक तत्कालीन ईओ,,, और जोहर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार,,, शत्रु संपत्ति के संबंध में इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है अवैध रूप से फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगे हैं मुकदमा दर्ज कर कर लिया है और पुलिस जांच कर रही है

बाइट: जेपी गुप्ता एडीएम प्रशासन रामपुर

वही इस मामले पर हमने अपर जिलाधिकारी प्रशासन जेपी गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया ग्राम सनखेड़ा में शत्रु संपत्ति है शत्रु संपत्ति के संबंध में एक पत्र 2015 में नगर पालिका द्वारा जारी किया गया था जब के सिगनखेड़ा गाँव नगर पालिका क्षत्र में नही है तत्कालीन ईओ जो थे उनके द्वारा पत्र जारी किया गया था इसी को आधार बनाकर के वक्फ में मसूद खान इमामुद्दीन के मुतवल्ली है उनके द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है संपत्ति ट्रस्ट को जोहर विश्वविद्यालय को दी गई है जो पत्र नगर पालिका द्वारा जारी किया गया था वह पत्र नगरपालिका के डिस्पैच रजिस्टर में दर्ज ही नहीं है अब इस मामले पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हैConclusion:बाइट जे पी गुप्ता अपरज़िलाधारी
बाइट अजयपाल शर्मा एसपी
विसुअल
Reporter Azam khan
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