रामपुर : सपा नेता आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद कर दी गई है. यूपी विधानसभा सचिवालय ने जिले की स्वार सीट काे रिक्त घाेषित कर दिया है. दरअसल 15 साल पुराने मामले में अब्दुल्ला आजम काे भी सजा सुनाई गई है. ऐसे में वह भी अपने पिता आजम खान की तरह विधानसभा की सदस्यता के लिए अयाेग्य हाे गए हैं. रिक्त सीट पर फिर से चुनाव की चर्चा जाेर पकड़ने लगी है. आजम खान के धुर विरोधी रहे पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने इस मामले काे लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत की.
सपा के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और स्वार विधानसभा से उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान काे मुरादाबाद के छजलैट प्रकरण में दो-दो साल की सजा सुनाई गई है. इस सजा के आधार पर अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद कर दी गई है. अब जल्द ही स्वार विधानसभा में उपचुनाव होंगे.
आजम खान के विरोधी रहे पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने बताया कि कोई किसी भी ओहदे पर हो, जुर्म करेगा, कानून तोड़ेगा तो उसे सजा तो मिलेगी ही. उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है वह नियम और कानून के आधार पर लिया है. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे तरीके से सरकार चला रहे हैं. आजम खान के बेटे ने आजम खान की राजनीति की लंका ढाई है. आज जो कुछ भी आजम खान और उनके परिवार के साथ हाे रहा है, उसके जिम्मेदार खुद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ही हैं.
अब्दुल्ला आजम वर्ष 2017 में सपा के टिकट पर स्वार टांडा से चुनाव लड़े थे. 8 मार्च 2017 को वह विधायक चुने गए. 14 मार्च 2017 को उन्हाेंने शपथ ग्रहण किया. 16 दिसंबर 2019 को निर्वाचन शून्य घोषित हुआ. वर्ष 2022 में सपा के टिकट पर सवार टांडा विधानसभा से चुनाव लड़े. 10 मार्च 2022 को वह विधायक चुने गए. 23 मई को उन्हाेंने शपथ ग्रहण किया. इसके बाद 13 फरवरी 2023 को सजा होने पर विधायकी चली गई.
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