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एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद हरि नारायण राजभर के खिलाफ जारी किया वारंट - prayagraj news

प्रयागराज में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो मामलों मे वारंट जारी किया है. दोनों मामलों में अभियुक्तों के गैर हाजिर होने को लेकर वारंट जारी किया है.

फाइल फोटो.
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Published : May 2, 2019, 2:34 PM IST

प्रयागराज: एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए वारंट जारी किया है. इनमें से एक मामले में व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल के खिलाफ वारंट जारी किया है. वहीं दूसरे मामले में घोसी से सांसद हरि नारायण राजभर के खिलाफ वारंट जारी किया है.

बनवारी लाल कंछल के खिलाफ जारी किया वारंट
एमपी-एमएलए कोर्ट ने 16 साल पुराने एक मामले की सुनवाई करते हुए व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है. विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने यह आदेश एक मुकदमे में बनवारी लाल के लगातार गैर हाजिर होने और अब तक जमानत नहीं कराने को लेकर दिया है.


घोसी से सांसद हरि नारायण राजभर के खिलाफ वारंट जारी
स्पेशल कोर्ट ने सांसद हरि नारायण राजभर के खिलाफ मुकदमे की भी सुनवाई की. सांसद हरि नारायण राजभर के ऊपर लगे आचार संहिता के उल्लंघन मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है. विशेष न्यायमूर्ति पवन कुमार तिवारी ने यह आदेश अभियुक्त के गैर हाजिर रहने को लेकर दिया है.

बता दें कि मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहाना थाने में 20 मार्च 2014 को तत्कालीन थाना प्रभारी ने सांसद हरि नारायण राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. हरि नारायण राजभर के ऊपर बिना अनुमति के वाहन जुलूस निकालने का आरोप है.

प्रयागराज: एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए वारंट जारी किया है. इनमें से एक मामले में व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल के खिलाफ वारंट जारी किया है. वहीं दूसरे मामले में घोसी से सांसद हरि नारायण राजभर के खिलाफ वारंट जारी किया है.

बनवारी लाल कंछल के खिलाफ जारी किया वारंट
एमपी-एमएलए कोर्ट ने 16 साल पुराने एक मामले की सुनवाई करते हुए व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है. विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने यह आदेश एक मुकदमे में बनवारी लाल के लगातार गैर हाजिर होने और अब तक जमानत नहीं कराने को लेकर दिया है.


घोसी से सांसद हरि नारायण राजभर के खिलाफ वारंट जारी
स्पेशल कोर्ट ने सांसद हरि नारायण राजभर के खिलाफ मुकदमे की भी सुनवाई की. सांसद हरि नारायण राजभर के ऊपर लगे आचार संहिता के उल्लंघन मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है. विशेष न्यायमूर्ति पवन कुमार तिवारी ने यह आदेश अभियुक्त के गैर हाजिर रहने को लेकर दिया है.

बता दें कि मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहाना थाने में 20 मार्च 2014 को तत्कालीन थाना प्रभारी ने सांसद हरि नारायण राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. हरि नारायण राजभर के ऊपर बिना अनुमति के वाहन जुलूस निकालने का आरोप है.

Intro:प्रायगराज: एमपी/एमएलए कोर्ट ने बनवारी लाल कंछल के खिलाफ जारी किया वारंट

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प्रयागराज: एमपी/एमएलए कोर्ट ने 16 साल पुराने एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए वयापारी नेता बनवारी लाल कंछल के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दे दिया है. विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने यह आदेश मुकदमे में बनवारी लाल लगातार गैरहाजिरी रहने और अब तक जमानत नहीं कराने को लेकर दिया है.


Body:मामले में वीरेंद्र सिंह, आरके मिश्र, हरिओंकार सिंह व राजेश गुप्ता ने शासन का पक्ष प्रस्तुत किया है.

पूर्व संसाद हरि नारायण राजभर के खिलाफ वारंट

स्पेशल कोर्ट ने पूर्व संसाद हरि नारायण राजभर के ऊपर लगे मुकदमे की सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए हिरि नारायण राजभर के ऊपर लगे अचार संहिता के मुकदमे की सुनवाई करते हुए राजभर के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है. विशेष न्यानमूर्ति पवनकुमार तिवारी ने यह आदेश अभियुक्त को गैरहाजिर रहने पर दिया गया है.


Conclusion:मामला मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहाना थाने में 20 मार्च 2014 को तत्कालीन थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि संसाद हिरि नारायण राजभर ने हिना अनुमति के वाहन जुलूस निकाला था.
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