प्रयागराज: स्वामी चिन्मयानंद पर दुराचार के आरोपों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने बुधवार को सीलबंद लिफाफे में प्रगति रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की. साथ ही कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी भी हलफनामा के जरिए दाखिल की.
मामले की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 8 जनवरी नियत की है. कोर्ट ने पीड़िता के वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन को दो हफ्ते में प्रत्युत्तर हंगामा दाखिल करने का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट की खंडपीठ दुराचार व ब्लैकमेलिंग के मामले की जांच की निगरानी कर रही है.
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पीड़िता द्वारा यह सवाल उठाया गया था कि उसकी लोधी थाना, नई दिल्ली में की गई शिकायत की जांच नहीं की जा रही है. साथ ही चिन्मयानंद द्वारा पीड़िता की नहाते समय की गई वीडियोग्राफी को भी जांच में शामिल नहीं किया गया है, जिस पर कोर्ट ने एसआईटी से हलफनामा मांगा था. बुधवार को रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने पीड़िता के अधिवक्ता को जवाब देने का समय दिया है.