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चेक बाउंस मामले में भोजपुरी फिल्म निर्देशक मिथिलेश की गिरफ्तारी पर रोक - Ban on arrest of director of Bhojpuri film

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भोजपुरी फिल्मों के निर्माता-निर्देशक मिथिलेश निषाद को राहत देते हुए चेक बाउंस के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Nov 30, 2022, 10:46 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भोजपुरी फिल्मों के निर्माता-निर्देशक मिथिलेश निषाद को राहत देते हुए चेक बाउंस मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा है. मिथलेश की याचिका पर न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने सुनवाई की.

याची के अधिवक्ता शरदिंदु सौरभ का कहना था कि याची ने भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के लिए परिवादी सुमित्रा देवी के बेटे से लाइट और माली का काम करवाया था.जिसकी मजदूरी 45000 रुपये होती है. अधिवक्ता का कहना था कि याची जब भी घर आएगा इस रकम का भुगतान कर देगा. जबकि याची के खिलाफ इलाहाबाद की जिला अदालत में परिवादिनी सुमित्रा ने चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है.जिस पर कोर्ट ने उसे सम्मन जारी किया है. याचिका में सम्मन आदेश को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई तक याची के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भोजपुरी फिल्मों के निर्माता-निर्देशक मिथिलेश निषाद को राहत देते हुए चेक बाउंस मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा है. मिथलेश की याचिका पर न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने सुनवाई की.

याची के अधिवक्ता शरदिंदु सौरभ का कहना था कि याची ने भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के लिए परिवादी सुमित्रा देवी के बेटे से लाइट और माली का काम करवाया था.जिसकी मजदूरी 45000 रुपये होती है. अधिवक्ता का कहना था कि याची जब भी घर आएगा इस रकम का भुगतान कर देगा. जबकि याची के खिलाफ इलाहाबाद की जिला अदालत में परिवादिनी सुमित्रा ने चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है.जिस पर कोर्ट ने उसे सम्मन जारी किया है. याचिका में सम्मन आदेश को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई तक याची के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.

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