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एसपी विधायक के अग्रिम जमानत की अर्जी स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने की खारिज

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Published : Dec 17, 2021, 10:06 PM IST

स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने चंदौली जिले के सकलडीहा विधानसभा सीट से एसपी विधायक प्रभु नारायण सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी.

स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट
स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट

प्रयागराजः चंदौली जिले के सकलडीहा विधानसभा सीट से एसपी विधायक प्रभु नारायण सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी. स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी ये कहकर खारिज कर दी कि इस मामले को लेकर किसी तरह का मामला इस कोर्ट में विचाराधीन नहीं है. प्रकरण से जुड़े आरोप पत्र इस कोर्ट में नहीं हैं. ऐसी हालात में कोर्ट को इस मामले में अग्रिम जमानत देने का अधिकार नहीं है.

चंदौली जिले के सकलडीहा सीट से प्रभु नारायण सिंह एसपी के विधायक हैं. 12 दिसंबर को चंदौली जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था. उसी दिन चंदौली जिले के एसआई ने विधायक के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. एसआई ने आरोप लगाया है कि 12 दिसंबर को वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में ड्यूटी पर तैनात था. उसी दौरान विधायक सकलडीहा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे. पुलिस के समझाने पर विधायक और उनके समर्थक नहीं माने और सरकारी काम में बाधा डालते हुए पुलिस वालों के साथ हाथापाई करने लगे. इसी मामले को लेकर विधायक की ओर से स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इस न्यायालय में उन्हीं पत्रावली पर विचार किया जाता है, जो यहां विचाराधीन है.

इसे भी पढ़ें- इलाहाबाद हाई कोर्ट से पिछड़ा वर्ग होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थी को मिली यूपी पुलिस भर्ती में राहत

चंदौली में सीएम योगी के कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे एसपी विधायक ने ड्यूटी पर तैनात सीओ का सिर पकड़कर अपने सिर से लड़ाया था. विधायक का ये कारनामा जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ था. जिसके बाद पुलिस की ओर से विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था. उसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए एसपी विधायक की ओर से स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी थी.

प्रयागराजः चंदौली जिले के सकलडीहा विधानसभा सीट से एसपी विधायक प्रभु नारायण सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी. स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी ये कहकर खारिज कर दी कि इस मामले को लेकर किसी तरह का मामला इस कोर्ट में विचाराधीन नहीं है. प्रकरण से जुड़े आरोप पत्र इस कोर्ट में नहीं हैं. ऐसी हालात में कोर्ट को इस मामले में अग्रिम जमानत देने का अधिकार नहीं है.

चंदौली जिले के सकलडीहा सीट से प्रभु नारायण सिंह एसपी के विधायक हैं. 12 दिसंबर को चंदौली जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था. उसी दिन चंदौली जिले के एसआई ने विधायक के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. एसआई ने आरोप लगाया है कि 12 दिसंबर को वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में ड्यूटी पर तैनात था. उसी दौरान विधायक सकलडीहा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे. पुलिस के समझाने पर विधायक और उनके समर्थक नहीं माने और सरकारी काम में बाधा डालते हुए पुलिस वालों के साथ हाथापाई करने लगे. इसी मामले को लेकर विधायक की ओर से स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इस न्यायालय में उन्हीं पत्रावली पर विचार किया जाता है, जो यहां विचाराधीन है.

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चंदौली में सीएम योगी के कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे एसपी विधायक ने ड्यूटी पर तैनात सीओ का सिर पकड़कर अपने सिर से लड़ाया था. विधायक का ये कारनामा जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ था. जिसके बाद पुलिस की ओर से विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था. उसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए एसपी विधायक की ओर से स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी थी.

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