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चिन्मयानंद प्रकरण: SIT ने पेश की जांच की प्रगति रिपोर्ट, 28 नवम्बर को होगी अगली सुनवाई

चिन्मयानंद प्रकरण में एसआईटी ने आज हाईकोर्ट में अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश की. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 28 नवम्बर तय की है. बता दें कि एसआईटी की ओर से एक रिपोर्ट पहले भी पेश की जा चुकी है.

चिन्मयानंद
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Published : Oct 22, 2019, 12:44 PM IST

प्रयागराज: चिन्मयानंद मामले में आज एसआईटी ने कोर्ट के सामने अपने प्रगति रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की. बता दें कि एसआईटी चिन्मयानंद पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप और लॉ छात्रा पर ब्लैकमेल करने के आरोपों की जांच कर रही है. इस मामले से संबंधित प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए एसआईटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट को बताया कि आवाज की जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है. फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

एसआईटी की ओर से प्रगति रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 28 नवम्बर तय करते हुए एक बार फिर जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की निगरानी हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- कमलेश तिवारी हत्याकांड: खुद को सरेंडर करने के लिए आरोपियों ने वकील को किया फोन

पीड़िता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने पीड़िता की एक अर्जी पर कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें चिन्मयानंद के खिलाफ पीड़िता ने बहुत पहले नई दिल्ली के लोधी थाने में शिकायत की है. उसकी अलग से जांच की मांग की गई. एसआईटी उस मामले की भी जांच कर रही है. कोर्ट ने राज्य सरकार से इस अर्जी पर भी जवाब मांगा है.

प्रयागराज: चिन्मयानंद मामले में आज एसआईटी ने कोर्ट के सामने अपने प्रगति रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की. बता दें कि एसआईटी चिन्मयानंद पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप और लॉ छात्रा पर ब्लैकमेल करने के आरोपों की जांच कर रही है. इस मामले से संबंधित प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए एसआईटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट को बताया कि आवाज की जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है. फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

एसआईटी की ओर से प्रगति रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 28 नवम्बर तय करते हुए एक बार फिर जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की निगरानी हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है.

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पीड़िता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने पीड़िता की एक अर्जी पर कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें चिन्मयानंद के खिलाफ पीड़िता ने बहुत पहले नई दिल्ली के लोधी थाने में शिकायत की है. उसकी अलग से जांच की मांग की गई. एसआईटी उस मामले की भी जांच कर रही है. कोर्ट ने राज्य सरकार से इस अर्जी पर भी जवाब मांगा है.

चिन्मयानन्द मामले की सुनवाई 28 नवम्बर को
एस आई टी ने पेश की जांच की प्रगति रिपोर्ट


पीड़िता की अर्जी पर कोर्ट ने सरकार से माँगा जवाब

प्रयागराज 22 अक्टूबर
स्वामी चिन्मयानन्द पर एल एल एम् छात्रा से दुराचार व् रेप पीड़िता पर  ब्लैकमेल के आरोपो की जांच कर रही एस आई टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की। कोर्ट को बताया कि आवाज की जांच रिपोर्ट अभी नही मिली है ।फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होसकेगी।कोर्ट ने अगलीसुनवाई की तिथि 28 नवम्बर तय करते हुए  जांच की प्रगति रिपोर्ट माँगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने दिया है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की निगरानी हाई कोर्ट द्वारा की जा रही है।
पीड़िता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने पीसीता की एक अर्जी पर कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया।जिनमे स्वामी के खिलाफ पीड़िता बहुत पहले नई दिल्ली के लोधी थाने में शिकायत की है।उसकी अलग से जांच की मांग की गई।एस आई टी उस मामले की भी जांच कर रही है।कोर्ट ने राज्य सरकार से इस अर्जी पर भी जवाब माँगा है।सरकार की तरफ से जी ए एस के पाल व् ए जी ए प्रथम ए के सण्ड ने पक्ष रखा।
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