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बीमारी बताकर शादी समारोह में शामिल होना अधिवक्ता को पड़ा भारी, कारण बताओ नोटिस जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता त्रिपाठी बीजी भाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह नोटिस उन्हें छुट्टी के लिए गलत स्लिप दिए जाने को लेकर जारी की गई है. बता दें कि त्रिपाठी बीजी भाई बीमारी की स्लिप देकर शादी समारोह में शामिल हुए थे.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Feb 14, 2020, 1:05 AM IST

प्रयागराज: बीमारी की स्लिप देकर शादी कार्यक्रम में शामिल होने वाले अधिवक्ता को लेने के देने पड़ गये. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता त्रिपाठी बीजी भाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे कोर्ट को गलत सूचना देकर न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है.

कोर्ट ने कहा है कि अधिवक्ता ने बीमारी की स्लिप दी है और सिद्धार्थ नगर में स्वस्थ तंदुरुस्त शादी समारोह में गये हैं. न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए क्यों न अवमानना की कार्रवाई की जाए. त्रिपाठी को 26 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है. यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने रामफेर व अन्य की प्रथम अपील पर दिया है.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ कोर्ट में बम धमाका,बम निरोधक दस्ता मौके पर

बता दें कि अधिवक्ता लवकुश कुमार शुक्ल ने यह कहते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की कि बीजी भाई त्रिपाठी शादी समारोह में शामिल होने सिद्धार्थ नगर में हैं. उनकी फोन पर बात हुई है, जबकि दूसरे केस में उन्होंने बीमार होने की स्लिप दी है. कोर्ट ने स्लिप को सील कर दिया और कोर्ट में मौजूद अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी से कहा कि वह एसएसपी प्रयागराज से दोनों वकीलों की कॉल डिटेल्स मंगा लें. सुनवाई 26 फरवरी को होगी.

प्रयागराज: बीमारी की स्लिप देकर शादी कार्यक्रम में शामिल होने वाले अधिवक्ता को लेने के देने पड़ गये. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता त्रिपाठी बीजी भाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे कोर्ट को गलत सूचना देकर न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है.

कोर्ट ने कहा है कि अधिवक्ता ने बीमारी की स्लिप दी है और सिद्धार्थ नगर में स्वस्थ तंदुरुस्त शादी समारोह में गये हैं. न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए क्यों न अवमानना की कार्रवाई की जाए. त्रिपाठी को 26 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है. यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने रामफेर व अन्य की प्रथम अपील पर दिया है.

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बता दें कि अधिवक्ता लवकुश कुमार शुक्ल ने यह कहते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की कि बीजी भाई त्रिपाठी शादी समारोह में शामिल होने सिद्धार्थ नगर में हैं. उनकी फोन पर बात हुई है, जबकि दूसरे केस में उन्होंने बीमार होने की स्लिप दी है. कोर्ट ने स्लिप को सील कर दिया और कोर्ट में मौजूद अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी से कहा कि वह एसएसपी प्रयागराज से दोनों वकीलों की कॉल डिटेल्स मंगा लें. सुनवाई 26 फरवरी को होगी.

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