प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली की नवाबगंज नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शहला ताहिर के जाति प्रमाण पत्र को खारिज किए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. शहला ताहिर की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति के. जे. ठाकुर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने दिया है.
दरअसल, शिकायत के बाद जिलाधिकारी बरेली ने एक जांच कमेटी गठित की और शहला ताहिर के प्रमाण पत्र को फर्जी पाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है. मामले में जिलाधिकारी बरेली ने 5 अगस्त 2021 को आदेश दिया था. जिसको लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
याची के वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभु राय का कहना था कि याची को पद से हटाने के लिए झूठे आरोप लगाए गए. जबकि उसका जाति प्रमाण पत्र सही है और वह पिछड़ी जाति की ही है. शहला ताहिर पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा कर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नगर पालिका परिषद नवाबगंज सीट से चुनाव लड़ा और इस प्रकार से उन्होंने पिछड़ों के अधिकार का हनन किया है. इसकी शिकायत पिछड़ा वर्ग आयोग से भी की गई है.
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इस शिकायत पर जिलाधिकारी बरेली ने एक जांच कमेटी गठित की और शहला ताहिर के प्रमाण पत्र को फर्जी पाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है. जिसको लेकर चुनौती दी गई है.