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दहेज उत्पीड़न केस में पति को राहत, कोर्ट ने मिडिएशन होने तक मुकदमे की सुनवाई पर लगाई रोक - मिडिएशन सेंटर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले में पति को राहत दी है. प्रकरण को मिडिएशन सेंटर भेज रिपोर्ट मांगी है. तब तक कानपुर देहात में चल रहे अंजू कुशवाहा बनाम आशीष कुमार के बीच दहेज उत्पीड़न केस की सुनवाई पर रोक लगा दी है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jul 4, 2022, 9:54 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले में पति को राहत दी है. प्रकरण को मिडिएशन सेंटर भेज रिपोर्ट मांगी है. तब तक कानपुर देहात में चल रहे अंजू कुशवाहा बनाम आशीष कुमार के बीच दहेज उत्पीड़न केस की सुनवाई पर रोक लगा दी है. याची और तीन अन्य के खिलाफ अकबरपुर थाने में एफआईआर दर्ज है. याचिका की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.

इसे भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ ऑटो ट्रैक्टर्स को 97.72 एकड़ जमीन प्राधिकरण को लौटाने का दिया निर्देश

यह आदेश न्यायमूर्ति ओमपी त्रिपाठी (Justice OMP Tripathi) ने आशीष कुमार मौर्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता निर्विकल्प पांडेय ने बहस की. इससे पहले कोर्ट ने याची को प्रकरण मिडिएशन सेंटर भेज समझौता कराने की प्रक्रिया के तहत 25 हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया था. याची ने रुपये जमा कर दिये. इसके बाद कोर्ट ने समझौते की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले में पति को राहत दी है. प्रकरण को मिडिएशन सेंटर भेज रिपोर्ट मांगी है. तब तक कानपुर देहात में चल रहे अंजू कुशवाहा बनाम आशीष कुमार के बीच दहेज उत्पीड़न केस की सुनवाई पर रोक लगा दी है. याची और तीन अन्य के खिलाफ अकबरपुर थाने में एफआईआर दर्ज है. याचिका की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.

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यह आदेश न्यायमूर्ति ओमपी त्रिपाठी (Justice OMP Tripathi) ने आशीष कुमार मौर्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता निर्विकल्प पांडेय ने बहस की. इससे पहले कोर्ट ने याची को प्रकरण मिडिएशन सेंटर भेज समझौता कराने की प्रक्रिया के तहत 25 हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया था. याची ने रुपये जमा कर दिये. इसके बाद कोर्ट ने समझौते की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

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