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सपा सांसद के अवैध निर्माण पर मंडराया कार्रवाई का खतरा, 10 फरवरी तक जवाब नहीं देने पर प्रशासन लेगा एक्शन - SAMBHAL SP MP ILLEGAL CONSTRUCTION

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को मिला अंतिम मौका, सुनवाई की आगली तारीख 10 फरवरी तय

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बर्क की बढ़ सकती मुश्किलें (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 4, 2025, 8:03 PM IST

संभल: यूपी की संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण मामले में प्रशासन ने अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका देते हुए सुनवाई की आगली तारीख 10 फरवरी तय की है. इस दिन अपना पक्ष नहीं रखने पर सपा सांसद के अवैध निर्माण पर प्रशासन कोई सख्त फैसला ले सकता है.

दरअसल संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप है. इस मामले में सक्षम प्राधिकारी और एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा की ओर से भी नोटिस जारी किया गया था. सपा सांसद को पहला नोटिस बीते साल 5 दिसंबर को दिया गया था जिसपर उन्हें 12 दिसंबर तक अपना पक्ष रखना था लेकिन सपा सांसद की ओर से समय मांगा गया. इसके बाद सपा सांसद को एक और नोटिस जारी किया गया. सांसद को ये नोटिस 14 दिसंबर को दिया गया था. जिनकी समय अवधि 27 दिसंबर को पूरी हुई.

सपा सांसद पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण का आरोप (Video Credit; ETV Bharat)

इसके बाद सपा सांसद को 28 दिसंबर को एक और नोटिस दिया गया. जिसका जवाब सपा सांसद को 16 जनवरी तक देना था. इसके बाद सपा सांसद की ओर से एक सप्ताह का समय मांगा गया. जिसके बाद सपा सांसद को 23 जनवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा गया. हालांकि सांसद के मामले में एसडीएम ने उन्हें 30 जनवरी तक की मोहलत दी. जिसके बाद सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की ओर उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके अधिवक्ता कासिम जमाल और नईम एडवोकेट एसडीएम के सामने पेश हुए.

मकान निर्माण मामले में सदर एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा ने सांसद को एक सप्ताह का समय देते हुए 4 फरवरी तक अपना पक्ष रखने का समय दिया था. मंगलवार को एसडीएम के सामने सांसद के प्रतिनिधि उपस्थित हुए. एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि, सांसद की ओर से मामले में अपना जवाब देने के लिए और समय मांगा गया है, इसलिए सपा सांसद को एक और अंतिम समय दिया गया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को की जाएगी. अगर इस अवधि के दौरान उनकी ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो कानून में जो भी प्रावधान होंगे उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: सपा सांसद के अवैध निर्माण का मामला; अब तक जारी किए गए 3 नोटिस, अगली सुनवाई 4 फरवरी को

संभल: यूपी की संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण मामले में प्रशासन ने अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका देते हुए सुनवाई की आगली तारीख 10 फरवरी तय की है. इस दिन अपना पक्ष नहीं रखने पर सपा सांसद के अवैध निर्माण पर प्रशासन कोई सख्त फैसला ले सकता है.

दरअसल संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप है. इस मामले में सक्षम प्राधिकारी और एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा की ओर से भी नोटिस जारी किया गया था. सपा सांसद को पहला नोटिस बीते साल 5 दिसंबर को दिया गया था जिसपर उन्हें 12 दिसंबर तक अपना पक्ष रखना था लेकिन सपा सांसद की ओर से समय मांगा गया. इसके बाद सपा सांसद को एक और नोटिस जारी किया गया. सांसद को ये नोटिस 14 दिसंबर को दिया गया था. जिनकी समय अवधि 27 दिसंबर को पूरी हुई.

सपा सांसद पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण का आरोप (Video Credit; ETV Bharat)

इसके बाद सपा सांसद को 28 दिसंबर को एक और नोटिस दिया गया. जिसका जवाब सपा सांसद को 16 जनवरी तक देना था. इसके बाद सपा सांसद की ओर से एक सप्ताह का समय मांगा गया. जिसके बाद सपा सांसद को 23 जनवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा गया. हालांकि सांसद के मामले में एसडीएम ने उन्हें 30 जनवरी तक की मोहलत दी. जिसके बाद सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की ओर उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके अधिवक्ता कासिम जमाल और नईम एडवोकेट एसडीएम के सामने पेश हुए.

मकान निर्माण मामले में सदर एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा ने सांसद को एक सप्ताह का समय देते हुए 4 फरवरी तक अपना पक्ष रखने का समय दिया था. मंगलवार को एसडीएम के सामने सांसद के प्रतिनिधि उपस्थित हुए. एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि, सांसद की ओर से मामले में अपना जवाब देने के लिए और समय मांगा गया है, इसलिए सपा सांसद को एक और अंतिम समय दिया गया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को की जाएगी. अगर इस अवधि के दौरान उनकी ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो कानून में जो भी प्रावधान होंगे उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: सपा सांसद के अवैध निर्माण का मामला; अब तक जारी किए गए 3 नोटिस, अगली सुनवाई 4 फरवरी को

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