प्रयागराज. प्रदेश में पुलिस भर्ती मामले (UP Police Recruitment Case) की सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देश के सभी हाईकोर्ट (High Court) को आदेश दिया है कि जनहित याचिका कायम कर प्रदेश में समय से पुलिस व सशस्त्र बलों की भर्ती में हो रही देरी के मामले की सुनवाई करें. क्योंकि भर्ती में देरी से कानून व्यवस्था व प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है.
अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को इस याचिका की जानकारी दी. जिसपर मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को 20 अक्टूबर को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया.
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका कायम कर राज्य सरकार से 19 अक्टूबर तक जवाब मांगा था और पूछा है कि क्या प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है? यदि चल रही है तो वह किस स्टेज पर है?