प्रयागराज: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने राशन कार्ड जारी करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन कार्ड जारी करने की व्यवस्था दी गई है. ऐसे मे राशन कार्ड जारी करने के लिए सामान्य समादेश जारी करने की मांग भ्रामक है. कोर्ट ने बरेली के कांग्रेस पार्टी के राज्य सचिव व सामाजिक कार्यकर्ता योगेश कुमार शर्मा की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति एस डी सिंह की खंडपीठ ने दिया है. दरअसल याचिका में बरेली, मीरगंज के आपूर्ति निरीक्षक को निर्देश जारी करने की मांग की गई थी कि पात्र गृहस्थी योजना के तहत ग्रामीण कस्बे के लोगों को राशन कार्ड जारी करें.
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने समय समय पर कानून की योजना के अंतर्गत राशन कार्ड बनाने के आदेश जारी किए हैं. पात्र लोगों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं. जिसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है.