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प्रयागराज एमपी-एमएलए की तरह नहीं होगा इस बार हाईकोर्ट बार का चुनाव - प्रयागराज की ताजा खबर

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव एक दिसंबर को होना है. कोर्ट ने 18 अक्टूबर को जनरल हाउस की मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया था. अनावश्यक प्रलोभन, हाईकोर्ट के बाहर मीटिंग करना, लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार-प्रसार करना, बैनर पोस्टर लगाना आदि पर रोक लगा दी गई है.

इलाहाबाद
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Published : Oct 23, 2021, 4:39 PM IST

प्रयागराज : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव एक दिसंबर को होना है. कोर्ट ने 18 अक्टूबर को जनरल हाउस की मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया था. 27 अक्टूबर को प्रोविजनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी.

एक नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी. नामांकन पत्रों का वितरण व 10 व 12 नवंबर को किया जाएगा. वापसी 17 नवंबर और स्कूटनी 18 नवंबर को होगी. प्रत्याशियों की अंतिम सूची 22 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी. बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि न हम लोगों ने इस मतदान प्रक्रिया का विरोध किया और न कम करेंगे.

18 तारीख को एनुअल जनरल मीटिंग करके आय और व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जो सदन ने स्वीकार किया है. जहां तक विवाद की बात है तो यह प्रकरण आपसी है. हम लोग आपस में बैठकर सुलझा लेंगे और अगर हम दोषी हैं तो दंडित भी होंगे.

प्रचार-प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने पहले ही रोक लगा रखी है. अनावश्यक प्रलोभन, हाईकोर्ट के बाहर मीटिंग करना, लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार-प्रसार करना, बैनर पोस्टर लगाना आदि पर रोक लगा दी गई है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से इनका कहना है कि यह नियम बार काउंसिल की तरफ से पहले भी बनाया गया था लेकिन इसका पूर्णता पालन नहीं किया जाता था.

यह भी पढ़ेः प्रयागराज: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने खत्म की हड़ताल

प्रयागराज : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव एक दिसंबर को होना है. कोर्ट ने 18 अक्टूबर को जनरल हाउस की मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया था. 27 अक्टूबर को प्रोविजनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी.

एक नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी. नामांकन पत्रों का वितरण व 10 व 12 नवंबर को किया जाएगा. वापसी 17 नवंबर और स्कूटनी 18 नवंबर को होगी. प्रत्याशियों की अंतिम सूची 22 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी. बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि न हम लोगों ने इस मतदान प्रक्रिया का विरोध किया और न कम करेंगे.

18 तारीख को एनुअल जनरल मीटिंग करके आय और व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जो सदन ने स्वीकार किया है. जहां तक विवाद की बात है तो यह प्रकरण आपसी है. हम लोग आपस में बैठकर सुलझा लेंगे और अगर हम दोषी हैं तो दंडित भी होंगे.

प्रचार-प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने पहले ही रोक लगा रखी है. अनावश्यक प्रलोभन, हाईकोर्ट के बाहर मीटिंग करना, लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार-प्रसार करना, बैनर पोस्टर लगाना आदि पर रोक लगा दी गई है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से इनका कहना है कि यह नियम बार काउंसिल की तरफ से पहले भी बनाया गया था लेकिन इसका पूर्णता पालन नहीं किया जाता था.

यह भी पढ़ेः प्रयागराज: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने खत्म की हड़ताल

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