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प्रयागराज: पूर्व विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश - जिला न्यायालय विशेष कोर्ट

बसपा से पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया है. पूर्व विधायक पर बदायूं में 23 अप्रैल 2018 को एक लड़की ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी.

एमपी एमएलए कोर्ट
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Published : Apr 9, 2019, 4:22 PM IST

प्रयागराज: जिला न्यायालय विशेष कोर्ट ने बदायूं जिले के बसपा से पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है. इस दौरान जज ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.

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बदायूं के बिल्सी थाने में पीड़िता के पिता ने 23 अप्रैल 2018 को गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि उसकी बेटी कॉलेज गई थी, लेकिन अब तक घर वापस नहीं आई. मामले में बाद में यह पता चला कि दो युवक कार से युवती को उठा कर ले गए थे. पुलिस ने मामले में गुमशुदगी के बाद अपहरण का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करना शुरु कर दिया था. वहीं 17 मई 2008 को पीड़िता की बरामदगी की गई थी.


मामले में जब आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पिता ने आला अफसरों से संपर्क करने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीन आरोपियों को तलब किया था. साथ ही कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया था. आरोपियों ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

प्रयागराज: जिला न्यायालय विशेष कोर्ट ने बदायूं जिले के बसपा से पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है. इस दौरान जज ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.

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बदायूं के बिल्सी थाने में पीड़िता के पिता ने 23 अप्रैल 2018 को गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि उसकी बेटी कॉलेज गई थी, लेकिन अब तक घर वापस नहीं आई. मामले में बाद में यह पता चला कि दो युवक कार से युवती को उठा कर ले गए थे. पुलिस ने मामले में गुमशुदगी के बाद अपहरण का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करना शुरु कर दिया था. वहीं 17 मई 2008 को पीड़िता की बरामदगी की गई थी.


मामले में जब आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पिता ने आला अफसरों से संपर्क करने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीन आरोपियों को तलब किया था. साथ ही कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया था. आरोपियों ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

Intro:प्रयागराज: पूर्व विधायक को के एमपी/एमएलए कोर्ट नर दिया गिरफ्तारी का आदेश

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प्रयागराज: जिला न्यायालय विशेष कोर्ट ने बदायूं जिले के बसपा के पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने यह संबंधित पुलिस अधिकारियों को कोर्ट के आदेश का पालन करने का को कहा है. इस दौरान जज ने कहा आरोपी जो भी जो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कोर्ट में होने का आदेश दिया है.


Body:
बदायूं के बिल्सी थाने में पीड़िता के पिता ने 23 अप्रैल 2018 को गुमशुदगी की सूचना पर आधारित थाने में मामला दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में यह लिखाया गया था कि उसकी बेटी कॉलेज गई लेकिन अब तक घर वापस नहीं आई. मामले में।बाद में यह पता चला कि दो युवक कर से बेटी को उठा ले गए थे. पुलिस ने मामले में गुमशुदगी के बाद अपहरण का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करना शुरु कर दिया था. वहीं 17 मई 2008 को पीड़िता की बरामदगी की गई.


Conclusion:
मामले में जब आरोपी ने गिरफ्तारी नहीं हुया तो पिता ने आला अफसरों से संपर्क करने के बाद कोर्ट का दरबाजा खटखटाया. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीन आरोपियों को तालाब किया. साथ ही कोर्ट ने सभी अभियुक्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया. जिससें आरोपियों ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया. इसी पर सुनवाई करते हुए एमपी/एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कराने का आदेश दिया है.
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