प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मुख्तार अंसारी की बीवी अफशां अंसारी (Afshan Ansari) को गैंगस्टर एक्ट के मामले में राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति शिवशंकर प्रसाद की खंडपीठ ने दिया है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद गत 18 नवंबर को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था. हाईकोर्ट से यह याचिका खारिज होने के बाद अफशां अंसारी पर गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है.
ये भी पढ़ेंः मुख्तार अंसारी की बीवी अफशां को राहत, सालों के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट