प्रयागराज: माफिया मुख्तार अंसारी को एक गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा मिली थी. जिसके लिए माफिया मुख्तार अंसारी ने विचारार्थ अपील दाखिल की थी. इस अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है. जिसकी अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख लगाई गई है.
यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है. गाजीपुर की विशेष अदालत एमपी/एमएलए ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में गत 29 अप्रैल को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और विश्व हिंदू परिषद के नेता नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण मामले के आधार पर वर्ष 2007 में दर्ज हुआ था. इसी मामले में गाजीपुर की विशेष अदालत एमपी/एमएलए ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को भी चार साल कैद की सजा सुनाई थी. अफजाल अंसारी की अपील पहले ही दाखिल हो चुकी है, जिस पर जुलाई को सुनवाई होगी.
वहीं, साल 1991 में हुए अवधेश राय हत्याकांड में आज एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट के फैसले के बाद अवधेश राय के छोटे भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने न्यायालय की दर पर माथा टेका