ETV Bharat / state

गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी की अपील विचारार्थ स्वीकार, निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब - Mukhtar Ansari appeal accepted

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में मिली 10 साल कारावास की सजा के खिलाफ दाखिल माफिया मुख्तार अंसारी की अपील विचारार्थ स्वीकार करते हुए निचली अदालत से रिकार्ड तलब किया है.

High court news
High couHigh court newsrt news
author img

By

Published : Jun 7, 2023, 2:44 PM IST

प्रयागराज: माफिया मुख्तार अंसारी को एक गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा मिली थी. जिसके लिए माफिया मुख्तार अंसारी ने विचारार्थ अपील दाखिल की थी. इस अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है. जिसकी अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख लगाई गई है.

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है. गाजीपुर की विशेष अदालत एमपी/एमएलए ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में गत 29 अप्रैल को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और विश्व हिंदू परिषद के नेता नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण मामले के आधार पर वर्ष 2007 में दर्ज हुआ था. इसी मामले में गाजीपुर की विशेष अदालत एमपी/एमएलए ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को भी चार साल कैद की सजा सुनाई थी. अफजाल अंसारी की अपील पहले ही दाखिल हो चुकी है, जिस पर जुलाई को सुनवाई होगी.

वहीं, साल 1991 में हुए अवधेश राय हत्याकांड में आज एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट के फैसले के बाद अवधेश राय के छोटे भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने न्यायालय की दर पर माथा टेका

प्रयागराज: माफिया मुख्तार अंसारी को एक गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा मिली थी. जिसके लिए माफिया मुख्तार अंसारी ने विचारार्थ अपील दाखिल की थी. इस अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है. जिसकी अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख लगाई गई है.

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है. गाजीपुर की विशेष अदालत एमपी/एमएलए ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में गत 29 अप्रैल को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और विश्व हिंदू परिषद के नेता नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण मामले के आधार पर वर्ष 2007 में दर्ज हुआ था. इसी मामले में गाजीपुर की विशेष अदालत एमपी/एमएलए ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को भी चार साल कैद की सजा सुनाई थी. अफजाल अंसारी की अपील पहले ही दाखिल हो चुकी है, जिस पर जुलाई को सुनवाई होगी.

वहीं, साल 1991 में हुए अवधेश राय हत्याकांड में आज एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट के फैसले के बाद अवधेश राय के छोटे भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने न्यायालय की दर पर माथा टेका

यह भी पढे़ं: Mukhtar Ambulance Case: मुख्तार अंसारी ने बैरक में लगे सीसीटीवी के फुटेज सुरक्षित कराने की लगाई गुहार, जानें वजह

यह भी पढ़ें: अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को सजा मिलने पर अजय राय ने न्यायालय के दरवाजे पर टेका माथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.