प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट से धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपी मोहम्मद हलीन खान को राहत मिल गयी है. कोर्ट ने जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही एक महीने में उन्हें कोर्ट में पेश होकर जारी वारंट आदेश वापस लेने की अर्जी दाखिल करने की छूट दी है. कोर्ट को नियमानुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने साफ किया है कि अगर एक महीने में याची पेश होकर अर्जी नहीं दाखिल करता तो ये संरक्षण खत्म हो जाएगा. ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने मोहम्मद हलीन खान की याचिका पर दिया है. याची के खिलाफ बलरामपुर की कोतवाली देहात में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है.
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कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है. विशेष अदालत गोरखपुर ने सम्मन जारी कर उसे बुलाया. बार-बार हाजिर होने का मौका दिए जाने के बाद भी हाजिर नहीं हुए, तो कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. याची का कहना था कि अगर उसे संरक्षण दिया जाय तो वह कोर्ट में हाजिर होगा. इस पर कोर्ट ने वारंट पर एक महीने के लिए रोक लगाते हुए हाजिर होने का मौका दिया है.
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