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मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट सोसायटी के सदस्य सलीम कासिम को हाईकोर्ट ने दी राहत

मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट सोसायटी के सदस्य सलीम कासिम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है. कोर्ट ने पुलिस उत्पीड़न पर रोक लगाते हुए याचिका पर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है.

हाईकोर्ट ने दी राहत
हाईकोर्ट ने दी राहत
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Published : Nov 26, 2020, 10:04 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां के करीबी और मा‌ै‌लाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट सोसायटी के सदस्य सलीम कासिम को राहत देते हुए उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. याची रामपुर की एमपीएमएलए की विशेष अदालत में चल रहे राज्य सरकार बनाम तंजीम फातिमा आदि केस में सह अभियुक्त है.

बता दें कि तंजीम फातिमा रामपुर के सांसद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की पत्नी हैं. सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है.

इस मामले में याची सलीम कासिम का कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम नहीं है. उसका नाम बाद में जोड़ा गया है. याची की किसी अपराध में कोई भूमिका नहीं है. वह ट्रस्ट का सदस्य मात्र है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां के करीबी और मा‌ै‌लाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट सोसायटी के सदस्य सलीम कासिम को राहत देते हुए उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. याची रामपुर की एमपीएमएलए की विशेष अदालत में चल रहे राज्य सरकार बनाम तंजीम फातिमा आदि केस में सह अभियुक्त है.

बता दें कि तंजीम फातिमा रामपुर के सांसद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की पत्नी हैं. सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है.

इस मामले में याची सलीम कासिम का कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम नहीं है. उसका नाम बाद में जोड़ा गया है. याची की किसी अपराध में कोई भूमिका नहीं है. वह ट्रस्ट का सदस्य मात्र है.

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