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जवाहर पंडित की हत्या में आरोपी करवरिया बंधु को मिला एक माह का पैरोल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर पंडित की हत्या के मामले में आरोपियों की एक महीने की पैरोल मंजूर कर ली है.

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Published : Sep 6, 2022, 11:08 PM IST

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इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर पंडित की हत्या के मामले में आरोपी पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और उनके विधायक भाई उदयभान और सूरजभान सहित रामचंद्र उर्फ़ कल्लू की पेरोल मंजूर कर ली है. तीनों करवरिया बंधु एवं रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू का एक माह तक पेरोल पर रहेंगे.

यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ केजे ठाकर एवं न्यायमूर्ति नलिन श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है. गौरतलब है कि विधायक रहे जवाहर पंडित की वर्ष 1996 में एके-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी. सेशन कोर्ट ने मामले में आरोपी पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, पूर्व विधायक उदयभान करवरिया व पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया और इनके रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसी फैसले के तहत चारों नैनी जेल में हैं. हाईकोर्ट में सजा के इस आदेश के खिलाफ चारों की अपील लंबित है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर पंडित की हत्या के मामले में आरोपी पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और उनके विधायक भाई उदयभान और सूरजभान सहित रामचंद्र उर्फ़ कल्लू की पेरोल मंजूर कर ली है. तीनों करवरिया बंधु एवं रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू का एक माह तक पेरोल पर रहेंगे.

यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ केजे ठाकर एवं न्यायमूर्ति नलिन श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है. गौरतलब है कि विधायक रहे जवाहर पंडित की वर्ष 1996 में एके-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी. सेशन कोर्ट ने मामले में आरोपी पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, पूर्व विधायक उदयभान करवरिया व पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया और इनके रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसी फैसले के तहत चारों नैनी जेल में हैं. हाईकोर्ट में सजा के इस आदेश के खिलाफ चारों की अपील लंबित है.

यह भी पढ़ें:पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया केस की सुनवाई 27 जनवरी को

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