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जावेद पंप की पत्नी ने मकान ध्वस्तीकरण कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती दी

प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड (Mastermind of Prayagraj Violence) जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने मकान ध्वस्तीकरण कार्रवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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Published : Jun 26, 2022, 10:32 PM IST

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इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने मकान ध्वस्तीकरण कार्रवाई (house demolition action) को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल (Justice Sunita Agrawal) और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान (Justice Vikram D Chauhan) की खंडपीठ 27 जून को करेगी.

इसे भी पढ़ेंः हरिजन बस्ती के बीचो-बीच डंपिंग यार्ड बनाने के खिलाफ याचिका दाखिल

याची का कहना है कि उसके मकान का ध्वस्तीकरण कानून के खिलाफ किया गया है. मकान हिंसा के आरोपी का नहीं है. कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए की गई है. याचिका में मुआवजा दिलाये जाने तथा अवैध कार्रवाई करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की मांग की गई है.

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प्रयागराज: प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने मकान ध्वस्तीकरण कार्रवाई (house demolition action) को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल (Justice Sunita Agrawal) और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान (Justice Vikram D Chauhan) की खंडपीठ 27 जून को करेगी.

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याची का कहना है कि उसके मकान का ध्वस्तीकरण कानून के खिलाफ किया गया है. मकान हिंसा के आरोपी का नहीं है. कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए की गई है. याचिका में मुआवजा दिलाये जाने तथा अवैध कार्रवाई करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की मांग की गई है.

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