प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट व प्रदेश की सभी जिला अदालतों, परिवार न्यायालयों, श्रम अदालतों, औद्योगिक अधिकरणों, सभी न्यायिक व अर्द्धन्यायिक संस्थाओं के अंतरिम आदेश जो 31 मई तक बढ़ाए गए थे, अब 2 अगस्त तक बढ़ा दिए हैं. हाईकोर्ट ने यह आदेश कोविड 19 संक्रमण के चलते सीमित क्षमता के साथ चल रही वर्चुअली कोर्ट की स्थिति में कोई बदलाव न दिखाई देने पर दिया. हाईकोर्ट के इस आदेश से अग्रिम जमानत, जमानत आदेश जो समाप्त हो रहे हैं वे भी 2अगस्त तक जारी रहेंगे.
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार, नगर निकाय, स्थानीय निकाय, सरकारी एजेंसी, विभाग आदि द्वारा बेदखली, खाली कराने और ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर दो अगस्त तक रोक जारी रखी है. हाईकोर्ट ने सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को संपत्ति या व्यक्ति के खिलाफ दो अगस्त तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी को दिक्कत हो तो वह सक्षम अदालत और अधिकरण में अर्जी दे सकता है, जिसका निस्तारण किया जाएगा. यह सामान्य आदेश अर्जी निस्तारण में बाधक नहीं होगा.
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यह सामान्य समादेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है. हाईकोर्ट ने 5 जनवरी 2021 को निस्तारित हो चुकी जनहित याचिका को पुनर्स्थापित करते हुए 31 मई तक के लिए आदेश जारी किया था, जिसे अब 2 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. हाईकोर्ट ने यह आदेश अपनी अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 151 सिविल संहिता के अन्तर्गत प्राप्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है. याचिका की सुनवाई 2 अगस्त को होगी.