प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के विधायक संजीव राजा की सजा के खिलाफ अपील को यथाशीघ्र सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है.
भाजपा विधायक संजीव राजा के खिलाफ 22 साल पहले मारपीट और धमकाने का मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में 2020 में स्थानीय अदालत ने दो साल की सजा सुनाई. इसके खिलाफ संजीव राजा ने हाईकोर्ट में अपील की है.
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सजा को स्थगित रखने की मांग में अर्जी भी दाखिल की गई है. जिसे निस्तारित करते हुए उचित पीठ के समक्ष यथाशीघ्र सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया गया है. इस पर सोमवार को सुनवाई है.
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