ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा पर सरकार से मांगी जानकारी - प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट

श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा पर सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी. इस पर राज्य सरकार की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट
author img

By

Published : Dec 21, 2022, 8:55 PM IST

Updated : Dec 21, 2022, 11:00 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वाराणसी में ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा पर उनका क्या कहना है. इस पर राज्य सरकार की ओर सेेे कहा गया कि यह याचिका ऑर्डर 7 रूल 11 ke तहत दाखिल की गई है. इसलिए इस स्तर पर सरकार को अपना पक्ष रखने की नहीं है. हां यदि अदालत कोई आदेश पारित करेगी तो उस बिंदु पर सरकार स्पष्टीकरण दे सकती है. इस पर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं पारित किया. प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमपी चतुर्वेदी और मुख्य स्थाई अधिवक्ता पंचम बिपिन बिहारी पांडे अदालत में उपस्थित थे.

मामले में बुधवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रखने का निर्देश दिया है. गुरुवर को कोर्ट मे मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता को अपनी जिरह करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अंजुमने इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. इसके पहले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ने मंदिर पक्ष की ओर से अपनी बहस पूरी की. कोर्ट ने गुरुवार को अंजुमने इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता से अपना पक्ष रखने को कहा है.

यह भी पढ़ें- विवाहिता को पड़ोसी भेज रहा था अश्लील मैसेज, विरोध करने पर घर में घुसकर की मारपीट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वाराणसी में ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा पर उनका क्या कहना है. इस पर राज्य सरकार की ओर सेेे कहा गया कि यह याचिका ऑर्डर 7 रूल 11 ke तहत दाखिल की गई है. इसलिए इस स्तर पर सरकार को अपना पक्ष रखने की नहीं है. हां यदि अदालत कोई आदेश पारित करेगी तो उस बिंदु पर सरकार स्पष्टीकरण दे सकती है. इस पर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं पारित किया. प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमपी चतुर्वेदी और मुख्य स्थाई अधिवक्ता पंचम बिपिन बिहारी पांडे अदालत में उपस्थित थे.

मामले में बुधवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रखने का निर्देश दिया है. गुरुवर को कोर्ट मे मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता को अपनी जिरह करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अंजुमने इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. इसके पहले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ने मंदिर पक्ष की ओर से अपनी बहस पूरी की. कोर्ट ने गुरुवार को अंजुमने इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता से अपना पक्ष रखने को कहा है.

यह भी पढ़ें- विवाहिता को पड़ोसी भेज रहा था अश्लील मैसेज, विरोध करने पर घर में घुसकर की मारपीट

Last Updated : Dec 21, 2022, 11:00 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.