प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी कोर्ट के निर्देश को गंभीरता से नहीं लेते हैं. जिसके चलते भारी संख्या में कार्पोरेशन के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिकाएं दाखिल हो रही हैं. इस संबंध में कोर्ट ने कार्पोरेशन के सक्षम प्राधिकारी को रिकॉर्ड के साथ 30 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने वाराणसी के बृजभान यादव की अवमानना याचिका पर दिया है. कोर्ट ने जानना चाहा है कि आदेश के अनुपालन की जवाबदेही तय करने का क्या तरीका है, इसकी प्रक्रिया कैसी है. निगम के खिलाफ कितने अवमानना के केस लंबित हैं और आदेश का पालन न करने या पालन में देरी करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई.
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कोर्ट ने निगम को आदेश की प्रति सीजेएम वाराणसी के मार्फत भेजने का निर्देश दिया है. याची की पेट्रोल पंप आउटलेट डीलरशिप लाइसेंस की अर्जी खारिज कर दी गई, जिसपर हाईकोर्ट ने निगम को याची को सुनकर सकारण आदेश पारित करने का आदेश दिया. सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. आदेश का पालन न करने पर सीनियर मैनेजर सुबोध कुमार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ यह अवमानना याचिका दायर की गई है. इसकी सुनवाई 30 सितंबर को होगी.