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100 फीसदी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर पुलिस से रिपोर्ट तलब - मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी

कोरोना का संक्रमण फिर तेजी से फैलने लगा है. इसे लेकर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने पुलिस से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन नहीं होने पर रिपोर्ट मांगी है.

प्रयागराज
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Published : Mar 24, 2021, 4:46 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए दिए गए निर्देशों को कड़ाई से लागू न करने पर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है. हालांकि पुलिस ने बताया कि मास्क न पहनने वाले 1192 लोगों का चालान किया गया है, जबकि एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा ने कहा कि सभी लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं.

ये था कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने एक मार्च को पुलिस को आदेश दिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर 100 फीसदी मास्क पहना जाए. कोई भी यदि बिना मास्क दिखे तो उस पर पेनाल्टी लगाई जाए. यह भी देखें की कहीं भी भीड़ इकट्ठा न होने पाए. शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अनिवार्य की संख्या नियंत्रित की जाए. स्कूल-कॉलेज में कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन कराया जाए.

कोर्ट ने पूछा पालन क्यों नहीं ?
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण व पार्किंग मामले की सुनवाई करते हुए दिया था. कोर्ट के आदेश से गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट पेश की लेकिन कोर्ट ने रिपोर्ट को संतोषजनक नहीं माना. पार्किंग मामले में कहा कि रिपोर्ट में माप और नजरी नक्शा नहीं है. तालाब के अतिक्रमण का जिक्र है. किस हिस्से में है, यह स्पष्ट नहीं. कोर्ट ने नये सिरे से रिपोर्ट मांगी है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बताया कि छह अतिरिक्त पार्किंग स्थल खाली कराए गए हैं. उनका इस्तेमाल पार्किंग के लिए हो रहा है.

इसे भी पढ़ेंः हाई कोर्ट ने ट्यूबवेल को निर्बाध बिजली आपूर्ति और रखरखाव करने का दिया आदेश

एडवोकेट कमिश्नर से निरीक्षण रिपोर्ट मांगी
कोर्ट ने पीडीए व नगर निगम से जानना चाहा है कि रिहायशी एरिया में व्यावसायिक गतिविधि क्यों हो रही है. साथ ही इसकी योजना और नियम दाखिल करें. पीडीए ने बताया आजाद पार्क की जॉगिंग ट्रैक व तालाब वानिकी विभाग को दे दिया गया है. कोर्ट ने इस पर भी रिपोर्ट मांगी है.

कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का भी आदेश दिया है. साथ ही पूरे जिले के तालाबों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है. याचिका की सुनवाई 26 मार्च को होगी.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए दिए गए निर्देशों को कड़ाई से लागू न करने पर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है. हालांकि पुलिस ने बताया कि मास्क न पहनने वाले 1192 लोगों का चालान किया गया है, जबकि एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा ने कहा कि सभी लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं.

ये था कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने एक मार्च को पुलिस को आदेश दिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर 100 फीसदी मास्क पहना जाए. कोई भी यदि बिना मास्क दिखे तो उस पर पेनाल्टी लगाई जाए. यह भी देखें की कहीं भी भीड़ इकट्ठा न होने पाए. शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अनिवार्य की संख्या नियंत्रित की जाए. स्कूल-कॉलेज में कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन कराया जाए.

कोर्ट ने पूछा पालन क्यों नहीं ?
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण व पार्किंग मामले की सुनवाई करते हुए दिया था. कोर्ट के आदेश से गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट पेश की लेकिन कोर्ट ने रिपोर्ट को संतोषजनक नहीं माना. पार्किंग मामले में कहा कि रिपोर्ट में माप और नजरी नक्शा नहीं है. तालाब के अतिक्रमण का जिक्र है. किस हिस्से में है, यह स्पष्ट नहीं. कोर्ट ने नये सिरे से रिपोर्ट मांगी है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बताया कि छह अतिरिक्त पार्किंग स्थल खाली कराए गए हैं. उनका इस्तेमाल पार्किंग के लिए हो रहा है.

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एडवोकेट कमिश्नर से निरीक्षण रिपोर्ट मांगी
कोर्ट ने पीडीए व नगर निगम से जानना चाहा है कि रिहायशी एरिया में व्यावसायिक गतिविधि क्यों हो रही है. साथ ही इसकी योजना और नियम दाखिल करें. पीडीए ने बताया आजाद पार्क की जॉगिंग ट्रैक व तालाब वानिकी विभाग को दे दिया गया है. कोर्ट ने इस पर भी रिपोर्ट मांगी है.

कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का भी आदेश दिया है. साथ ही पूरे जिले के तालाबों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है. याचिका की सुनवाई 26 मार्च को होगी.

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