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अध्यापक सेवानिवृत्ति आयु विवाद पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन हफ्ते में मांगा जवाब - पारीछा थर्मल पावर प्लांट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अध्यापक सेवानिवृत्ति आयु विवाद पर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने तेजराम सिंह की याचिका पर दिया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Jan 9, 2020, 4:29 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारीछा थर्मल पावर प्लांट स्थित इंटर कॉलेज, झांसी के सहायक अध्यापक तेजराम सिंह की सेवानिवृत्ति आयु के मामले में राज्य सरकार व विद्युत विभाग से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने तेजराम सिंह की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार ने बहस किया.

अधिवक्ता धनंजय कुमार का कहना है कि इंटर कॉलेज विद्युत निगम द्वारा संचालित किया जाता है. याची मार्च 2020 में 60 साल की आयु पूरी करने जा रहा है.

ये भी पढ़ें: अलीगढ़: इलाहाबाद बैंक में फर्जीवाड़ा, फर्जी चेक से निकाले 94 लाख रुपये

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दी है. याची ने प्रत्यावेदन दिया है. बिना निस्तारित किए उसे 60 साल की आयु में सेवानिवृत्त किया जा रहा है .याचिका की सुनवाई 10 फरवरी को होगी.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारीछा थर्मल पावर प्लांट स्थित इंटर कॉलेज, झांसी के सहायक अध्यापक तेजराम सिंह की सेवानिवृत्ति आयु के मामले में राज्य सरकार व विद्युत विभाग से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने तेजराम सिंह की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार ने बहस किया.

अधिवक्ता धनंजय कुमार का कहना है कि इंटर कॉलेज विद्युत निगम द्वारा संचालित किया जाता है. याची मार्च 2020 में 60 साल की आयु पूरी करने जा रहा है.

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दी है. याची ने प्रत्यावेदन दिया है. बिना निस्तारित किए उसे 60 साल की आयु में सेवानिवृत्त किया जा रहा है .याचिका की सुनवाई 10 फरवरी को होगी.

अध्यापक की सेवानिवृत्ति आयु विवाद पर राज्य सरकार से जवाब तलब 


प्रयागराज 8 जनवरी 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारीछा थर्मल पावर प्लांट स्थित इंटर कॉलेज ,झांसी के सहायक अध्यापक तेजराम सिंह की सेवानिवृत्ति आयु  के मामले में राज्य सरकार व विद्युत विभाग   से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
 याचिका की सुनवाई  10 फरवरी को होगी।
यह आदेश  न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने तेजराम सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार ने बहस किया ।
इनका कहना है कि इंटर कॉलेज विद्युत निगम द्वारा संचालित किया जाता है ।याची मार्च 2020 में 60 साल की आयु पूरी करने जा रहा है ।राज्य सरकार ने  शासनादेश जारी कर अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दी है।  याची ने प्रत्यावेदन दिया है। बिना निस्तारित किये उसे  60 साल की आयु में सेवा निवृत्त  किया जा रहा है।
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