प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ विधायक निधि घोटाले के आरोप में चल रहे मुकदमें को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने मुख्तार अंसारी की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की.
याची का कहना है कि वह लगातार वर्ष 1996 से 2022 तक मऊ सदर से विधायक रहा है. 10अप्रैल 2002को शासनादेश जारी किया गया था. जिसके तहत विधायक निधि से विकास कार्य किया जाना था. विधायक निधि फंड जिला विकास अधिकारी के मार्फत जारी किया जाता है, उसकी जवाबदेही होती है.
दाखिल याचिका में कहा गया था कि याची विभिन्न अपराधों में 25 अक्टूबर 05 से जेल में बंद हैं. 24 फरवरी 21 को सराय लखांसी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. जिसमें विधायक निधि का गठन करने का आरोप लगाया गया है. पुलिस चार्जशीट पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है. जबकि फंड देने की जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. याची के खिलाफ निर्दोष होने के बावजूद चार्जशीट दाखिल की गई है, याची के खिलाफ गबन का कोई साक्ष्य नहीं है.
इसे पढ़ें- बिकरु कांडः विकास दुबे का खजांची जय बाजपेई भूमाफिया घोषित, होगी कार्रवाई