प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्र को राहत देते हुए उनकी पत्नी के मकान के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने याची रीमा मिश्रा को तीन सप्ताह के भीतर निगरानी दाखिल करने की छूट दी है. साथ ही राज्य सरकार को उनका प्रकरण छह सप्ताह में निस्तारित करने का भी निर्देश दिया है. यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने रीमा मिश्रा की याचिका पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है.
मामले के तथ्यों के अनुसार गणेश दत्त मिश्र की पत्नी रीमा मिश्रा के नाम पर गाजीपुर के मौजा मोहम्मद पट्टी महुआबाग में मकान है. गाजीपुर के एसडीएम सदर व नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने आरबीओ एक्ट चार जनवरी 2022 को इस मकान के ध्वस्तीकरण आदेश दिया था. ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ डीएम व नियंत्रक अधिकारी ने रीमा मिश्रा की अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद यह याचिका दाखिल की गई.
बता दें कि मुख्तार अंसारी के करीबी गणेशदत्त मिश्रा की कई संपत्तियां पहले कुर्की की जा चुकी हैं. जिसमें एक आलीशान बिल्डिंग को भी ध्वस्त किया जा चुका है. इसके साथ ही गणेश दत्त मिश्रा की 2 भूखंडों को आयकर विभाग की टीम ने कुर्क किया था. वहीं, पिछले दिनों मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्रा से बेनामी संपत्ति के मामले में पूछताछ के लिए लखनऊ ईडी के द्वारा नोटिस भेजा गया था. लेकिन गणेश दत्त मिश्रा के द्वारा पूछताछ में सहयोग नहीं किया जा रहा था. इसके बाद ईडी ने गाजीपुर सदर कोतवाली को एक नोटिस भेज कर गणेश दत्त मिश्रा को हिरासत में लेकर लखनऊ तलब करने के लिए नोटिस भेजा था.
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