प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2019 में कोल्ड स्टोरेज का लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद डेढ़ लाख आलू के बोरे स्टोर करने और बैंक को कब्जा न सौंपने को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने जिलाधिकारी आगरा से स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. पूछा है कि पुराने मालिक ने बिना लाइसेंस आलू के बोरे कैसे स्टोर किए? इस संबंध में कानून का कड़ाई से पालन क्यों नहीं किया गया?
कोर्ट ने कहा है कि हलफनामा दाखिल न करने पर जिलाधिकारी 13 जुलाई को हाजिर हो. यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने केनारा बैंक के प्रबंधक की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है.
मालूम हो कि जिलाधिकारी के 9 फरवरी 2021 के आदेश से कोल्ड स्टोरेज की नीलामी की गई क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का लाइसेंस 2019 में समाप्त हो गया है. मालिक को कृषि उत्पाद स्टाक करने से रोक दिया गया था फिर भी आलू के लाखों बोरे रखें गए. बैंक खाली करने को कह रहा है किंतु कब्जा नहीं ले सका. इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी से हलफनामा मांगा है.
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