प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश प्रशांत त्रिवेदी को अवमानना नोटिस जारी की है. कोर्ट ने पूछा है कि आदेश का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों न की जाए.
ये आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने वाराणसी के डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता राधवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने बहस की. इनका कहना है कि याची आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी पद से सेवानिवृत हुआ. सेवानिवृति परिलाभों के भुगतान में उसकी तदर्थ सेवा अवधि को नहीं जोड़ा गया.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को तदर्थ सेवा अवधि जोड़ने पर फैसला लेने का निर्देश दिया है. जिसका पालन नहीं किया जा रहा है.
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