प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल के 18,208 पदों पर भर्ती (2018) के ऐसे अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल नहीं करने पर जवाब मांगा है, जिनके अंक कट ऑफ मेरिट से अधिक हैं. आरक्षित और सामान्य वर्ग के कई अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर पुलिस भर्ती बोर्ड के इस निर्णय को चुनौती दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने बांबी कुमार व 8 अन्य की याचिका पर दिया है. याचीगण के अधिवक्ता का कहना था कि भर्ती बोर्ड द्वारा जारी अंतिम उत्तर कुंजी से मिलान करने पर याचियों का अंक विभिन्न वर्गों के लिए जारी कट ऑफ मेरिट से अधिक आ रहा है. दो मार्च 2020 को अंतिम चयन परिणाम घोषित किया गया. इसमें दस सूचियां जारी की गईं. एक से नौ तक की सूची चयनित अभ्यर्थियों की जबकि दसवीं सूची असफल अभ्यर्थियों की है.
याचीगण का नाम इन दोनों सूचियों में नहीं है. बोर्ड द्वारा जारी कट ऑफ मेरिट के अनुसार जनरल का 193.6, ओबीसी का 185.3 और एससी की मेरिट 159.3 है. याचीगण के अंक इससे अधिक हैं. इसके बावजूद उनका नाम चयन सूची में शामिल नहीं है. कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड को 16 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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